A&C Act की धारा 17 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ चुनौतियों पर निर्णय लेते समय न्यायालय CPC Order 38 और 39 से पूरी तरह से बाध्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
9 Oct 2024 10:39 AM IST
जस्टिस प्रतीक जालान की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 17 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों में न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) ऑर्डर XXXVIII और XXXIX के अंतर्निहित सिद्धांतों से बाध्य नहीं।
न्यायालय ने देखा कि ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप केवल उन मामलों तक सीमित है, जहां आदेश "विकृत या स्पष्ट रूप से मनमाने" हैं। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिभूति राशि में कमी और मजबूत प्रतिभूति की आवश्यकता में कोई दोष नहीं पाया। माना कि ऐसी प्रतिभूति एक अंतरिम उपाय थी और देयता का अंतिम निर्धारण नहीं थी।
संक्षिप्त तथ्य:
मध्यस्थता कार्यवाही 01.07.2017 के अनुसंधान और सहयोग समझौते से उत्पन्न हुई, जो 5 वर्षों (20 तिमाहियों) के लिए थी। समझौते के तहत अपीलकर्ता द्वारा बेचे गए 'कवर्ड डिवाइस' की बिक्री के लिए प्रतिवादी को तिमाही रॉयल्टी का भुगतान किया जाना था।
पहले के मध्यस्थता में अपीलकर्ता को 47.18 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। इस फैसले को चुनौती दी गई थी। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने 6वीं से 8वीं तिमाही के लिए रॉयल्टी के लिए 11.31 करोड़ रुपये की सुरक्षा मांगने के लिए धारा 9 याचिका दायर की। धारा 9 याचिका को धारा 17 आवेदन के रूप में माना गया और 02.03.2020 को सहमति आदेश द्वारा निपटाया गया। 9वीं से 11वीं तिमाही के लिए रॉयल्टी से संबंधित सुरक्षा के लिए एक और धारा 17 आवेदन किया गया।
10.01.2021 को न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता को पहले के आदेश के अनुसार समान राशि के लिए चेक के रूप में सुरक्षा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी के सुरक्षा राशि को बढ़ाने और सुरक्षा की प्रकृति में बदलाव का अनुरोध खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 37(2)(बी) के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती देते हुए अपील दायर की।
पहले आदेश (दिनांक 26.05.2024) में अपीलकर्ता को 12वीं से 20वीं तिमाही के लिए 62.154 करोड़ रुपये की सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। दूसरे आदेश (दिनांक 03.08.2024) ने अपीलकर्ता द्वारा चेक और कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में सुरक्षा की पेशकश अस्वीकार कर दी। अपीलकर्ता को बैंक गारंटी जैसी मजबूत सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया।
अपीलकर्ता के तर्क:
सुरक्षा की मात्रा बढ़ाने और सुरक्षा के स्वरूप को चेक से मजबूत सुरक्षा में बदलने वाले आदेश CPC ऑर्डर XXXVIII नियम 5 के अंतर्निहित सिद्धांतों की परवाह किए बिना पारित किए गए थे।
आक्षेपित आदेश तर्कहीन थे।
अवलोकन:
धारा 37(2)(बी) के तहत हस्तक्षेप के दायरे पर
अदालत ने देखा कि धारा 17 के तहत आदेशों में हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है, जब वे "विकृत" या "स्पष्ट रूप से मनमाने" हों।
इस संबंध में अदालत ने दिनेश गुप्ता बनाम आनंद गुप्ता [2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 2099] का हवाला दिया, जहां यह देखा गया:
“1996 के अधिनियम की धारा 17(1)(ii) के उप-खंड (बी) के तहत सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मध्यस्थ की शक्ति प्रश्नगत नहीं है। विवादित राशि को सुरक्षित करने का मध्यस्थ का निर्णय उसके अधिकार के दायरे में है। न्यायिक हस्तक्षेप उन मामलों तक सीमित है, जहां मध्यस्थ का निर्णय कानून का उल्लंघन या स्पष्ट रूप से मनमाना पाया जाता है।”
न्यायालय ने संजय अरोड़ा बनाम राजन चड्ढा [2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 4619] का भी उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने कहा,
"केवल तभी जब आदेश में स्पष्ट रूप से अवैधता या विकृति हो, न्यायालय धारा 37(2)(बी) के तहत हस्तक्षेप करेगा।"
CPC Order XXXVIII नियम 5 का अनुप्रयोग न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्तियां प्रकृति में व्यापक हैं। एस्सार हाउस (पी) लिमिटेड बनाम आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड [2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1219] और अजय सिंह बनाम काल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड [2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 8934] में CPC Order XXXVIII और XXXIX द्वारा सख्ती से बाध्य नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान मूल्यवान मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं।
न्यायालय ने एस्सार हाउस का हवाला दिया, जहां यह स्पष्ट किया गया:
“यदि प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। सुविधा का संतुलन अंतरिम राहत दिए जाने के पक्ष में है तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय को केवल कथनों की अनुपस्थिति की तकनीकीता के आधार पर राहत नहीं रोकनी चाहिए, जिसमें CPC Order 38 नियम 5 के तहत निर्णय से पहले कुर्की के आधार शामिल हैं। आसन्न आर्बिट्रेशन अवार्ड की प्राप्ति को विफल करने या विलंबित करने के उद्देश्य से संपत्ति से निपटने, हटाने या निपटाने के वास्तविक प्रयासों का सबूत मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत राहत देने के लिए अनिवार्य नहीं है। संपत्ति के कम होने की प्रबल संभावना ही पर्याप्त होगी।”
न्यायालय ने स्काईपावर सोलर इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम स्टर्लिंग और विल्सन इंटरनेशनल एफजेडई [2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 7240] का संदर्भ दिया, जहां यह देखा गया कि न्यायालय CPC Order 39 नियम 1 और 2 तथा आदेश 38 नियम 5 के तहत सिद्धांतों से सख्ती से बंधा नहीं है। हालांकि संरक्षण के उचित अंतरिम उपायों के निर्धारण में समान सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
यह देखा गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्तियों के प्रयोग में न्यायालय "उनके पाठों से अनुचित रूप से बाध्य नहीं है"। न्यायालय ने उल्लेख किया कि एस्सार हाउस में न्यायालय ने यह सिद्धांत लागू किया कि यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो कि वह अन्यथा अनुकूल अवार्ड का लाभ उठाने में असमर्थ होगा तो दावेदार को सुरक्षित किया जा सकता है।
न्यायालय ने देखा कि अपीलकर्ता की कम होती तरलता के बारे में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष सुरक्षा की आवश्यकता के लिए पर्याप्त थे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिवादी अंततः अपने पक्ष में दिए गए किसी भी अवार्ड को प्राप्त कर सके। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि एस्सार हाउस और स्काईपावर में निर्धारित परीक्षण ट्रिब्यूनल के दिनांक 26.05.2024 के आदेश में दिए गए तर्क से संतुष्ट थे।
प्रतिभूति की मात्रा के संबंध में
न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा आंकड़े के समायोजन और उसे 50% घटाकर 62.145 करोड़ रुपये करने में कोई त्रुटि नहीं पाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिभूति अंतरिम उपाय था, न कि देयता का अंतिम निर्धारण।
प्रतिभूति की प्रकृति
न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता के बिक्री राजस्व की बड़ी राशि विदेश में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई, उसका नकदी प्रवाह कम हो गया था। सहमति अवार्ड के संबंध में 30.06.2022 तक उस पर 320 करोड़ रुपये की देयता थी।
न्यायालय ने देखा कि ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि दी गई परिस्थितियों में चेक पर्याप्त प्रतिभूति नहीं था, न तो विकृत था और न ही मनमाना। इसलिए अधिनियम की धारा 37 के तहत न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। न्यायालय ने यह भी पाया कि ट्रिब्यूनल ने दिनांक 03.08.2024 के अपने आदेश में कॉर्पोरेट गारंटी के अतिरिक्त प्रस्ताव को सही तरीके से खारिज कर दिया, क्योंकि यह गारंटी अपीलकर्ता की किसी भी संपत्ति से जुड़ी नहीं थी। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा बैंक गारंटी प्रदान करने के निर्देश में कोई दोष नहीं पाया।
(v) उठाए गए अतिरिक्त बिंदु:
न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि आदेश तर्कसंगत नहीं थे।
न्यायालय ने ओपीजी पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम एनेक्सियो पावर कूलिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जहां यह देखा गया:
“यदि अवार्ड के निष्पक्ष-पाठ पर कारण समझ में आते हैं। पर्याप्त हैं और उचित मामलों में इसमें संदर्भित दस्तावेजों में निहित हैं तो कारणों की अपर्याप्तता के कारण अवार्ड रद्द नहीं किया जाना चाहिए।”
न्यायालय ने माना कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष पर्याप्त थे। इस प्रकार, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल: लावा इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम मिंटेलेक्चुअल्स एलएलपी