स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बिभव कुमार की याचिका की सुनवाई योग्यता पर आदेश सुरक्षित रखा
Shahadat
31 May 2024 4:06 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई योग्यता पर आदेश सुरक्षित रखा।
जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका पर नोटिस जारी करने का दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध किए जाने के बाद सुनवाई योग्यता पर निर्णय सुरक्षित रखा।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं।
उन्होंने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि कुमार ने अपनी याचिका में यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 41ए का अनुपालन न करने के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया था।
जैन ने कहा,
“उनकी धारा 41ए को खारिज करने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया। 20 मई को अदालत ने इस पर निर्णय लिया। आवेदन खारिज कर दिया गया। तकनीकी रूप से कहें तो धारा 397 के तहत आदेश के खिलाफ संशोधन दाखिल करने के लिए उनके पास 90 दिन का समय है। उनके पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।"
उन्होंने आगे कहा कि याचिका में कोई अंतरिम राहत नहीं मांगी गई। इसलिए गर्मी की छुट्टियों के लिए अदालत के बंद होने से पहले अंतिम दिन मामले की सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
कुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि याचिका में मुख्य प्रार्थना गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की है। यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कुमार की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी और यहां तक कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार भी नहीं बताए गए।
उन्होंने कहा,
"सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की आवश्यकता होनी चाहिए। कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। दोनों ही गायब हैं। गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि पूछा जाए।"
हरिहरन ने आगे कहा कि जब कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उन्हें परोक्ष उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने तर्क दिया कि जब कुमार ने खुद जांच में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से सहमति जताई तो उन्हें गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
इस पर जैन ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस द्वारा पेश रिमांड आवेदन में गिरफ्तारी के आधार का उल्लेख किया गया।
उन्होंने कहा,
"मजिस्ट्रेट ने केस डायरी देखी और तत्काल गिरफ्तारी के औचित्य पर खुद को संतुष्ट किया।"
जस्टिस नवीन चावला के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, मामले में शिकायतकर्ता मालीवाल आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए इसे जस्टिस शर्मा को ट्रांसफर कर दिया गया।
हालांकि, कुमार को 27 मई को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41ए का घोर उल्लंघन है। कुमार को शुरू में पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गुरुवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अपनी याचिका में कुमार ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अमनदीप सिंह जौहर बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है। इसके अलावा, कुमार ने अपनी "अवैध गिरफ्तारी" के लिए मुआवजे की मांग की।
उन्होंने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में निर्धारित कानून के अनुसार उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी मांग की, जो उनकी गिरफ्तारी के निर्णय लेने में शामिल थे।
AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि कुमार हमेशा जांच के दौरान असहयोगी रहे हैं और सवालों के जवाब टालते रहे हैं।
यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए जांच में महत्वपूर्ण जानकारी है।
मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की।
केस टाइटल: बिभव कुमार बनाम राज्य