इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने के खिलाफ SFI की अपील पर तीन हफ्ते में फैसला करे GAC: दिल्ली हाईकोर्ट

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को स्थायी रूप से बंद किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा।

    जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि अपील पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है।

    कोर्ट ने SFI की उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि GAC सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर उसकी अपील पर फैसला नहीं कर रही है।

    सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपीलीय प्राधिकरण को अपील का जल्द-से-जल्द निपटारा करने की सलाह दी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने GAC से तीन सप्ताह के भीतर अपील पर फैसला करने की अपेक्षा जताई।

    SFI की ओर से एडवोकेट अपार गुप्ता पेश हुए। याचिका SFI और उसकी दिल्ली राज्य समिति के सचिव सूरज एलामोन की ओर से अधिवक्ता नमन कुमार के माध्यम से दायर की गई।

    याचिका में SFI ने GAC को 12 अगस्त को दायर अपनी अपील पर शीघ्र फैसला करने का निर्देश देने की मांग की थी। यह अपील उसके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट '@SfiDelhi' को स्थायी रूप से बंद किए जाने के खिलाफ दायर की गई।

    SFI के अनुसार, इंस्टाग्राम ने 5 जुलाई को उसका अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया था। कंपनी की ओर से भेजी गई सूचना में कहा गया कि यह अकाउंट ऐसे किसी अन्य अकाउंट से जुड़ा हो सकता है, जिसने इंस्टाग्राम के नियमों का उल्लंघन किया। सूचना में इंस्टाग्राम के 'अकाउंट इंटीग्रिटी' से जुड़े सामुदायिक मानकों का भी हवाला दिया गया।

    SFI ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम ने कथित रूप से जुड़े दूसरे अकाउंट की पहचान नहीं बताई। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किस आचरण को नियमों का उल्लंघन माना गया, कौन-सी नीति का उल्लंघन हुआ या अकाउंट बंद करने के लिए किस सामग्री को आधार बनाया गया।

    याचिका के मुताबिक, इस अकाउंट के करीब 13,000 फॉलोअर्स थे और इसका इस्तेमाल SFI दिल्ली की गतिविधियों, अभियानों और छात्रों से जुड़े मुद्दों की जानकारी प्रसारित करने के लिए किया जाता था।

    SFI ने बताया कि इंस्टाग्राम ने 7 जुलाई को उसकी आंतरिक अपील खारिज की। कंपनी ने कहा कि अकाउंट अब भी उसके अकाउंट इंटीग्रिटी से जुड़े सामुदायिक मानकों का पालन नहीं करता। इसके बाद SFI ने 9 जुलाई को मेटा के शिकायत अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

    याचिका में दावा किया गया कि मेटा ने शिकायत मिलने की पुष्टि तो की, लेकिन अकाउंट बंद किए जाने के संबंध में कोई ठोस जवाब नहीं दिया।

    इसके बाद SFI ने 12 अगस्त को GAC के समक्ष अपील दायर की। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 15 सितंबर तक GAC की वेबसाइट पर अपील की स्थिति 'प्रक्रियाधीन' दिखाई जा रही थी और उन्हें कोई आदेश या फैसला नहीं बताया गया।

    SFI ने हाईकोर्ट में कहा कि अपील पर फैसला नहीं होने से उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने से पहले कथित सामुदायिक मानकों के उल्लंघन को लेकर उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

    हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब GAC को SFI की अपील पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला करना होगा।

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