खेल मंत्रालय किसी भी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा चुनी गई किसी भी संस्था को NSF मान्यता देने के लिए रबर स्टैंप की तरह काम नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
Amir Ahmad
19 Nov 2025 4:41 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय किसी भी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा चुनी गई किसी भी संस्था या बॉडी को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) की मान्यता देने के लिए सिर्फ़ "रबर स्टैंप" की तरह काम नहीं कर सकता।
जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा,
"साफ़ है कि किसी NSF की मान्यता किसी भी इंटरनेशनल फेडरेशन के आदेश/मर्जी/निर्देश पर नहीं हो सकती। MYAS से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह सिर्फ़ रबर स्टैंप की तरह काम करे और इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा चुनी गई किसी भी बॉडी/संस्था को मान्यता दे (भले ही उस बॉडी से जुड़े पिछले रिकॉर्ड/ट्रैक रिकॉर्ड/हितों के टकराव के मुद्दे कुछ भी हों)।"
कोर्ट ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (TFI) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) द्वारा भारत में ताइक्वांडो खेल के लिए इंडिया ताइक्वांडो को NSF मान्यता देने वाले आदेश को चुनौती दी गई।
TFI का कहना था कि इंडिया ताइक्वांडो को यह दर्जा नहीं दिया जा सकता, भले ही वह पहले से ही संबंधित खेल के लिए एक मान्यता प्राप्त NSF हो।
आगे यह भी तर्क दिया गया कि विवादित कम्युनिकेशन केंद्र सरकार द्वारा TFI की NSF के रूप में मान्यता को निलंबित या वापस लेने के किसी भी आदेश के बिना जारी किया गया था।
यह बताया गया कि फेडरेशन को किसी भी ऐसी परिस्थिति के बारे में सूचित करने के लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, जो निलंबन या मान्यता वापस लेने का कारण बन सकती है।
शुरुआत में कोर्ट ने इस बात पर दुख जताया कि इतने लंबे समय से भारत में ताइक्वांडो का खेल उथल-पुथल की स्थिति में रहा है।
कोर्ट ने कहा कि TFI को उसकी मान्यता के निलंबन या वापसी के संबंध में कोई विशेष नोटिस नहीं दिया गया और न ही मान्यता को निलंबित या वापस लेने का कोई आदेश जारी किया गया।
कोर्ट ने कहा,
"इसके बजाय भारत सरकार/MYAS ने आगे बढ़कर 08.05.2025 का विवादित कम्युनिकेशन लेटर जारी किया, जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 (इंडिया ताइक्वांडो) को भारत में ताइक्वांडो खेल के लिए NSF के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। यह साफ़ तौर पर गलत है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोड का क्लॉज़ 3.10 साफ़ तौर पर कहता है कि खेल की हर विधा के लिए केवल एक ही मान्यता प्राप्त फेडरेशन होगा।"
मामले में आगे कहा गया कि विवादित कम्युनिकेशन उन न्यायिक आदेशों में दर्ज स्थिति के बिल्कुल खिलाफ है, जिसमें भारत सरकार का यह रुख साफ तौर पर दर्ज है कि TFI देश में ताइक्वांडो खेल के लिए मान्यता प्राप्त NSF है।
कोर्ट ने कहा कि इंडिया ताइक्वांडो को जिस तरह से शामिल किया गया या इंटरनेशनल बॉडी द्वारा मान्यता दी गई, उस तरीके को लेकर एक गंभीर विवाद है।
इसने कहा कि विवादित आदेश सिर्फ इस बात पर आधारित था कि इंडिया ताइक्वांडो को इंटरनेशनल फेडरेशन और एशियन बॉडी से मान्यता मिली हुई है।
विवादित आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि देश में ताइक्वांडो खेल के लिए NSF के तौर पर काम करने वाली सही बॉडी को मान्यता देने के मामले पर फिर से विचार करे जिसमें TFI और इंडिया ताइक्वांडो सहित सभी स्टेकहोल्डर्स को सुनवाई का मौका दिया जाए।
इसने आगे मंत्रालय को निर्देश दिया कि स्पोर्ट्स कोड और अच्छे गवर्नेंस तरीकों के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश जारी करके उचित फैसला ले।
कोर्ट ने कहा,
"जब तक उपरोक्त प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। ऊपर बताए गए सभी कारणों से और W.P.(C) 17973/2024 में 24.12.2024 और 13.01.2025 को पारित आदेशों के अनुसार याचिकाकर्ता भारत में ताइक्वांडो खेल के संबंध में NSF के रूप में काम करता रहेगा।"

