अगर स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल आतंकवादी कृत्य है तो हर होली और IPL मैच पर भी UAPA लगेगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा
Amir Ahmad
25 April 2025 5:57 AM

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर स्मोक कैनिस्टर का उपयोग आतंकवादी कृत्य माना जाए तो फिर हर होली और हर IPL मैच में भी UAPA के तहत अपराध बन जाएगा।
यह टिप्पणी जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ द्वारा की गई, जो 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आज़ाद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या धुएं वाला कैनिस्टर जो घातक नहीं है, उसका इस्तेमाल करना या साथ रखना UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में आता है?
कोर्ट ने कहा,
“आप इस पर निर्देश लें और हमें जवाब दें... यह धुंआ छोड़ने वाला कैनिस्टर जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, वह UAPA की परिभाषा में नहीं आता। अगर ऐसा है तो हर होली में हर कोई इस अपराध की चपेट में आ जाएगा। हर IPL मैच पर UAPA लगेगा।”
खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की और कहा कि वह नीलम आज़ाद की जमानत याचिका को सह-आरोपी मनोरंजन डी की जमानत याचिका के साथ सुनेगी।
नीलम आज़ाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले के आरोपी 2001 के संसद हमले की भयानक यादों को नए भव्य संसद भवन में वापस लाना चाहते थे।
2001 के संसद आतंकी हमले की बरसी पर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, जब दो व्यक्ति लोकसभा कक्ष में शून्य काल के दौरान सार्वजनिक दीर्घा से कूद पड़े। इनकी पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुई थी।
सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में दोनों को पीला धुआं छोड़ते हुए कैनिस्टर पकड़े और नारे लगाते देखा गया। हालांकि कुछ सांसदों ने उन्हें काबू कर लिया।
दो अन्य आरोपी अमोल शिंदे और नीलम आज़ाद, संसद भवन के बाहर ऐसे ही कैनिस्टर से रंगीन गैस छोड़ते हुए दिखे। वे reportedly तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे।
केस टाइटल: मनोरंजन डी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली)