शमशेरा मूवी कॉपीराइट केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने यशराज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा के खिलाफ FIR में आगे की जांच पर रोक लगाई

Amir Ahmad

7 March 2025 9:59 AM

  • शमशेरा मूवी कॉपीराइट केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने यशराज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा के खिलाफ FIR में आगे की जांच पर रोक लगाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शमशेरा मूवी कॉपीराइट केस के संबंध में यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्देशक आदित्य चोपड़ा के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच पर रोक लगाई।

    कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 (कॉपीराइट उल्लंघन का अपराध) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराधों के लिए 01 मई, 2024 को FIR दर्ज की गई।

    जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि FIR में आगे की जांच उचित नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व सामने नहीं आए हैं।

    न्यायालय ने कहा,

    "जब तक यह न्यायालय वर्तमान याचिका पर विचार कर रहा है, जांच जारी रखने की अनुमति देने से याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा, जबकि प्रथम दृष्टया विषयगत FIR में लगाए गए आरोप सही नहीं लगते।"

    इसमें आगे कहा गया,

    "कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और धारा 420 आईपीसी के तहत पी.एस. ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में दर्ज FIR नंबर 184/2024 दिनांक 01.05.2024 के मामले में आगे की जांच, जहां तक ​​याचिकाकर्ता नंबर 1/यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और याचिकाकर्ता नंबर 2/आदित्य चोपड़ा से संबंधित है, सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगी।"

    FIR बिक्रमजीत सिंह भुल्लर द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि फिल्म उनकी कॉपीराइट की गई स्क्रिप्ट काबू ना चढ़ें खेत का उल्लंघन है।

    आरोप लगाया गया कि फिल्म के निर्माताओं ने 2006 में लिखी गई साहित्यिक कृति, यानी फिल्म की पटकथा पर उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया और उन्हें अपनी पटकथा उनके साथ साझा करने के लिए प्रेरित करके धोखाधड़ी का अपराध भी किया। भुल्लर ने आरोप लगाया कि उनकी फिल्म के निर्माण में उनकी पटकथा का इस्तेमाल किया गया और पटकथा में उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया। याचिका में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस भंभानी ने कहा कि 2023 में एक समन्वय पीठ ने स्पष्ट निष्कर्ष व्यक्त किया था कि फिल्म "शमशेरा" के निर्माण में प्रथम दृष्टया निर्माताओं, जो मुकदमे में प्रतिवादी थे, ने पटकथा में भुल्लर के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया था।

    अदालत ने कहा,

    "इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में यह अदालत खुद को याद दिलाती है कि हालांकि कानून किसी मामले में जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट को अधिकार देता है, लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए, जहां प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए जांच पर रोक लगाना आवश्यक प्रतीत होता है।"

    मामले की सुनवाई अब 07 मई को होगी।

    केस टाइटल: यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य एवं अन्य।

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