दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए बृज भूषण सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

18 Oct 2024 12:38 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए बृज भूषण सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को BJP नेता बृज भूषण शरण सिंह द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ FIR आरोपपत्र और आरोप तय करने को रद्द करने की उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई।

    जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सिंह के आवेदन पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। आवेदन अब 16 दिसंबर को सूचीबद्ध है।

    याचिका पर सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को तय की गई।

    सिंह ने FIR चार्जशीट के साथ-साथ मामले से उत्पन्न सभी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी है। उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है।

    ट्रायल कोर्ट ने सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के संबंध में यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। हालांकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।

    अदालत ने कहा,

    "इस अदालत ने पीड़िता संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाई है।"

    ट्रायल कोर्ट ने पीड़ित नंबर 1 और 5 के संबंध में आईपीसी की धारा 506 भाग 1 के तहत अपराधों के लिए सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाई।

    अदालत ने पीड़ित नंबर 6 द्वारा लगाए गए आरोपों में बृज भूषण सिंह को बरी कर दिया।

    अदालत ने कहा था कि आरोपी नंबर 2 विनोद तोमर के लिए, अदालत ने पीड़ित नंबर 1 के संबंध में धारा 506 भाग 1 के तहत आरोप तय किए। शेष अपराधों के लिए वह बरी हो गया।

    इसने मामले में आगे की जांच और आरोप तय करने पर आगे की दलीलें देने की मांग करने वाले सिंह का आवेदन खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वह संबंधित तिथि पर भारत में नहीं थे।

    इस मामले में सिंह जमानत पर हैं साथ ही सह-आरोपी विनोद तोमर भी जमानत पर हैं, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 भी लगाई गई।

    नाबालिग पहलवान द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए POCSO मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई।

    BJP नेता पर महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच WFI कार्यालय, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुई हैं।

    केस टाइटल: बृज भूषण शरण सिंह बनाम राज्य

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