शादी के फैसले की आज़ादी का उल्लंघन: अंतरधार्मिक जोड़े को हाईकोर्ट से राहत, दिल्ली पुलिस पर जबरदस्ती अलग करने का था आरोप

Amir Ahmad

2 Aug 2025 3:51 PM IST

  • शादी के फैसले की आज़ादी का उल्लंघन: अंतरधार्मिक जोड़े को हाईकोर्ट से राहत, दिल्ली पुलिस पर जबरदस्ती अलग करने का था आरोप

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अंतरधार्मिक जोड़े को राहत दी, जिनकी सुरक्षा की मांग पर कार्रवाई करने के बजाय दिल्ली पुलिस ने कथित रूप से उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया और महिला को एक शेल्टर होम में हिरासत में ले लिया।

    जस्टिस संजीव नरूला ने युवक की उस दलील को दर्ज किया जिसमें कहा गया कि यह सब दिल्ली पुलिस द्वारा तब किया गया, जब महिला ने बार-बार और रिकॉर्डिंग में भी यह स्पष्ट किया कि वह युवक के साथ रहना चाहती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रकार का आचरण प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता और महिला, दोनों के अधिकारों का उल्लंघन है विशेष रूप से उनकी स्वतंत्रता, गरिमा और विवाह से संबंधित स्वायत्त निर्णय लेने के अधिकार का, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।"

    इस मामले में युवक (मुस्लिम धर्म से) ने महिला (हिंदू धर्म से) के साथ विवाह करने की इच्छा जताई थी। उन्हें परिवार व समाज से खतरे की आशंका थी। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करना चाहा। इसके लिए उन्होंने सुरक्षा व सुरक्षित आवास (Safe House) की मांग करते हुए 23 जुलाई को डीसीपी को शिकायत दी थी।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने सुरक्षा देने या सुरक्षित घर में शिफ्ट कराने की बजाय महिला को युवक से अलग कर दिया मेडिकल जांच करवाई और अगले दिन यानी 24 जुलाई को उसे निर्मल छाया शेल्टर होम में भेज दिया। महिला से उसका मोबाइल भी ले लिया गया और युवक से मिलने नहीं दिया गया।

    कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से जांच कर पूरी स्थिति की रिपोर्ट पेश करें, जिसमें 23-24 जुलाई की घटनाओं का पूरा विवरण और शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, यह शामिल हो।

    इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि डीसीपी स्वयं शेल्टर होम में महिला से मिलें, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसकी इच्छाएं दर्ज करें। विशेष रूप से यह कि क्या वह युवक के साथ रहना चाहती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यदि महिला इसकी पुष्टि करती है तो दिल्ली पुलिस की SOP के अनुसार आज ही दोनों को किसी निर्धारित सुरक्षित घर में शिफ्ट किया जाए।”

    टाइटल: X बनाम राज्य (दिल्ली) पुलिस आयुक्त एवं अन्य

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