ट्रांसजेंडर्स के लिए 143 अलग सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, 253 और का निर्माण कार्य जारी: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

Amir Ahmad

13 May 2024 11:02 AM GMT

  • ट्रांसजेंडर्स के लिए 143 अलग सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, 253 और का निर्माण कार्य जारी: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

    दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर्स के लिए 143 अलग सार्वजनिक शौचालय बनाए गए।

    कोर्ट को यह भी बताया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 223 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है और 30 और शौचालयों के लिए अभी काम शुरू होना बाकी है।

    दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1584 शौचालय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उपयोग के लिए नामित किए गए।

    दिल्ली सरकार ने 19 जनवरी को जैस्मीन कौर छाबड़ा द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग शौचालयों के निर्माण की मांग करने वाली जनहित याचिका में दायर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और हलफनामे के साथ-साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) द्वारा दायर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका बंद की।

    छाबड़ा की ओर से पेश हुए वकील रूपिंदर पाल सिंह ने कहा कि उन्हें जनहित याचिका को बंद करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्होंने प्रार्थना की कि दिल्ली सरकार स्टेटस रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट में दिए गए वचन और बयानों से बंधी रहे।

    अदालत ने आदेश दिया,

    “स्टेटस रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट में दिए गए वचन और बयानों से प्रतिवादी को बंधी रखते हुए वर्तमान रिट याचिका को बंद किया जाता है।”

    छाबड़ा का कहना था कि ऐसे शौचालयों की कमी के कारण ट्रांसजेंडर लोगों को यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न का खतरा होता है।

    पिछले साल मार्च में अदालत ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आठ सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर्स के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए।

    जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि वह ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह काम फास्ट-ट्रैक आधार पर किया जाएगा।

    यह कहते हुए कि जेंडर के बावजूद हर इंसान के पास अलग-अलग सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल सहित बुनियादी मानवाधिकार हैं, याचिका में कहा गया कि ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करना अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

    केस टाइटल: जैस्मीन कौर छाबड़ा बनाम यूओआई और अन्य।

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