भारत आने वाले व्यक्ति के निजी आभूषण पर कस्टम नहीं लगेगा: दिल्ली हाईकोर्ट
Amir Ahmad
4 Dec 2024 12:52 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला को राहत दी, जिसके 200 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण दुबई से लौटने पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिए गए।
ऐसा करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने माना कि निजी आभूषण जो किसी विदेशी यात्रा पर प्राप्त नहीं पाया गया और हमेशा यात्री का उपयोग किया गया निजी सामान है, बैगेज नियम 2016 के तहत शुल्क के अधीन नहीं होगा।
2016 के नियमों के नियम 2(vi) में निजी सामान को परिभाषित करते हुए आभूषणों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। कस्टम विभाग ने दावा किया कि सभी आभूषण और आभूषण, चाहे वे व्यक्तिगत हों या अन्यथा, 2016 के नियमों में निहित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
हालांकि न्यायालय ने निजी आभूषण और आभूषण शब्द के बीच अंतर को उजागर किया।
कोर्ट ने कहा,
"नियम 2(vi) में आभूषण शब्द का अर्थ नए खरीदे गए सामान के साथ लगाया जाना चाहिए, न कि इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत आभूषणों के साथ, जिन्हें व्यक्ति देश से बाहर निकलते समय या अपने बैगेज में ले जाता हुआ ले जाता है।”
महिला ने दावा किया कि आभूषण व्यक्तिगत प्रभाव के अंतर्गत आते हैं और उन्हें शुल्क मुक्त रखा जाता है। जबकि कस्टम विभाग ने दावा किया कि यह आयातित सामान है जिस पर शुल्क लगता है।
शुरू में हाईकोर्ट ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र का हवाला दिया, जो पूर्ववर्ती बैगेज नियम, 1998 के संबंध में था। इसमें स्पष्ट किया गया कि व्यक्तिगत प्रभाव वाक्यांश में व्यक्तिगत आभूषण शामिल होंगे।
2016 के नियमों में यह अंतर समाप्त हो गया।
हालांकि हाईकोर्ट ने कहा,
"इससे उस अंतर को कम नहीं किया जा सकता है, जिसे प्रतिवादियों ने स्वयं परिपत्र में स्वीकार किया और कस्टम अधिकारियों को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे व्यक्तिगत आभूषण के विपरीत आभूषण की व्याख्या और पहचान करते समय मौजूद होना चाहिए।"
उन्होंने राजस्व खुफिया निदेशालय और अन्य बनाम पुष्पा लेखुमल तुलानी (2017) का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी कोई भी शुल्क योग्य सामान नहीं ले जा रहा था, क्योंकि वह सामान प्रतिवादी के निजी इस्तेमाल के लिए उसके वास्तविक आभूषण थे।
पीठ ने विग्नेश्वरन सेथुरमन बनाम भारत संघ (2014) का भी हवाला दिया, जहां केरल हाईकोर्ट ने बैगेज नियम, 1998 की प्रयोज्यता और यात्री द्वारा अपने साथ ले जाए जाने वाले आभूषणों पर उनके प्रभाव से निपटा था। इसने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता के लिए उसके द्वारा पहनी गई सोने की चेन की घोषणा करना आवश्यक नहीं है।
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यदि व्यक्तिगत प्रभाव अभिव्यक्ति को ध्यान में रखा जाता है तो इसमें वे सभी वस्तुएं शामिल होंगी, जो आने वाले यात्री द्वारा दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले जाई जाती हैं। उस वाक्यांश में आभूषण और आभूषण शामिल हो सकते हैं, जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं। चूंकि वे उस यात्री के व्यक्ति या सामान पर ले जाए जाते हैं, इसलिए वे स्पष्ट रूप से आयात नहीं माने जाएंगे।
तदनुसार, उन्होंने जब्ती और दंड आदेश रद्द कर दिया और संयुक्त आयुक्त को याचिकाकर्ता की आभूषणों की रिहाई के लिए प्रार्थना का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: सबा सिमरन बनाम भारत संघ और अन्य।