दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध शाहतूश शॉल के परीक्षण के लिए मौजूदा एफएसएल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका को बंद किया, कहा-'पश्मीना प्रमाणन केंद्र' स्थापित किया जाएगा

LiveLaw News Network

8 Nov 2024 3:03 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध शाहतूश शॉल के परीक्षण के लिए मौजूदा एफएसएल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका को बंद किया, कहा-पश्मीना प्रमाणन केंद्र स्थापित किया जाएगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध शहतूश शॉल के विश्लेषण में शामिल सभी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) के लिए उपलब्ध मौजूदा फोरेंसिक परीक्षण बुनियादी ढांचे में सुधार और बढोतरी की मांग सबंधी एक जनहित याचिका को क्लोज़ कर दिया है।

    चीफ ज‌‌स्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के इस कथन को रिकॉर्ड में लिया कि हस्तशिल्प निर्यात और संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने पश्मीना उत्पादों के निर्बाध व्यापार के लिए 'पश्मीना प्रमाणन केंद्र' स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

    केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि परीक्षण किए गए पश्मीना उत्पादों को डब्ल्यूआईआई के सर्वर से डाउनलोड करने योग्य व्यक्तिगत ई-प्रमाणपत्र के साथ एक ट्रेस करने योग्य अद्वितीय आईडी टैग के साथ लेबल किया जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे उत्पादों के निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाता है।

    वकील ने कहा कि भारत में ऐसी सुविधा स्थापित करना WII से प्रामाणिक और छेड़छाड़-रहित प्रमाणन के साथ असली पश्मीना उत्पादों के निर्बाध व्यापार के लिए एक बड़ा बदलाव है।

    इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि तैयार पश्मीना उत्पादों की भारी प्रसंस्करण के कारण, डीएनए निष्कर्षण और परीक्षण सुसंगत नहीं था और पहले परीक्षण किए गए नमूनों से केवल 40% सफलता प्राप्त कर सका।

    न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि तैयार पश्मीना उत्पादों के लिए डीएनए परीक्षण की सिफारिश इसकी सीमाओं यानी अत्यधिक झूठी नकारात्मक रिपोर्टिंग की संभावना के कारण नहीं की जा सकती।

    पीठ ने कहा, "उपरोक्त कथनों के मद्देनजर, जिन्हें रिकॉर्ड में लिया गया है, वर्तमान रिट याचिका बंद की जाती है।"

    यह याचिका पश्मीना शॉल के निर्यातकों, निर्माताओं, व्यापारियों और कारीगरों के तीन संघों द्वारा दायर की गई थी। इसने वन्यजीव फोरेंसिक में लगे एफएसएल में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की और प्रयोगशालाओं में आधुनिक 'स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक' तकनीक और डीएनए परीक्षण प्रक्रियाओं की मांग की।

    याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि पश्मीना व्यापार के हितधारकों के खिलाफ सीमा शुल्क और आपराधिक मुकदमा इस आधार पर शुरू किया जाता है कि निर्यात के लिए उनकी खेप में 'शाहतूश गार्ड हेयर होने का संदेह' है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों से बड़े पैमाने पर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

    जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं सहित अभियोजन का सामना करने वाले कई निर्यातकों को सरकार की अपनी फोरेंसिक रिपोर्टों के विरोधाभासी परिणामों के अनगिनत अनुभव हैं। इसमें कहा गया है कि देहरादून और कोलकाता में केवल दो सूचीबद्ध फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से दोनों ही 'शाहतूश' होने के संदेह वाले खेपों की जांच के लिए लाइट माइक्रोस्कोपी का उपयोग करती हैं।

    जनहित याचिका में तर्क दिया गया है, "यह ध्यान देने योग्य है कि आज के समय में प्रकाश माइक्रोस्कोपी के माध्यम से रूपात्मक परीक्षण की विधि, जो भारतीय वन्यजीव फोरेंसिक द्वारा उपयोग की जाने वाली डिफ़ॉल्ट विधि है, को घरेलू और वैश्विक स्तर पर पुराना, तकनीकी रूप से अप्रचलित और गलत-सकारात्मक परिणामों के लिए अत्यधिक प्रवण माना जाता है। पश्मीना और शाहतूश फाइबर की भौतिक विशेषताएं भौतिक गुणों और स्पर्शनीयता के मामले में समान हैं, जो मानक प्रकाश माइक्रोस्कोपी विधि का उपयोग करते समय, रूपात्मक विशेषताओं के आधार पर अंतर करना लगभग असंभव बनाता है।"

    यह भी कहा गया कि निर्यातकों या व्यापारियों के लिए यह सुनिश्चित करने का कोई अचूक तरीका या तरीका नहीं है कि देश भर के कारीगरों से प्राप्त किया जा रहा उत्पाद पूरी तरह से पश्मीना है।

    केस टाइटलः पश्मीना निर्यातक और निर्माता संघ और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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