NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में इंजीनियर राशिद की UAPA मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका का विरोध किया

Amir Ahmad

4 Feb 2025 2:41 PM IST

  • NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में इंजीनियर राशिद की UAPA मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका का विरोध किया

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका का विरोध किया।

    31 जनवरी से शुरू हुए संसदीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए राशिद ने अंतरिम जमानत मांगी। सत्र 04 अप्रैल को समाप्त होगा। वैकल्पिक रूप से उन्होंने बजट सत्र के दौरान हिरासत पैरोल की मांग की।

    NIA की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस विकास महाजन को बताया कि राशिद के पास NIA Act के तहत वैकल्पिक उपाय है और राहत पाने के लिए रिट याचिका की आवश्यकता नहीं है।

    राशिद ने अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्र निर्णय की मांग करते हुए अपनी मुख्य याचिका में अंतरिम जमानत आवेदन दायर किया। उनका कहना है कि विशेष NIA न्यायाधीश ने इस आधार पर उनकी जमानत याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि यह एमपी/एमएलए कोर्ट नहीं है।

    NIA Act की धारा 21 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राशिद को हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर करनी चाहिए।

    लूथरा ने कहा,

    "क्या रिट झूठ है? कृपया NIA Act देखें अगर उनकी सुनवाई न करने वाला आदेश जमानत से इनकार करने वाला आदेश था तो उपाय अपील दायर करना था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं खुद से पूछता हूं, क्या आपके आधिपत्य को NIA Act की धारा 21 के विपरीत कार्य करने के लिए कहा जा सकता है? इसे दो जजों के पास जाना होगा। वह वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार नहीं कर सकते।”

    इस रुख का खंडन करते हुए राशिद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि विवादित आदेश ऐसा आदेश नहीं है, जिसमें विधायक को जमानत देने से इनकार किया गया हो। इसलिए धारा 21 के तहत अपील में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अंतरिम आदेश कानून के तहत अपील के रूप में नहीं आ सकता।

    लूथरा ने अदालत को बताया के NIA ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को विशेष NIA अदालत को एमपी/एमएलए अदालत के रूप में नामित करने के लिए अभ्यावेदन लिखा।

    उन्होंने आगे कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया।

    जस्टिस महाजन ने मांगे गए स्पष्टीकरण की स्थिति का पता लगाने के लिए हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया।

    अब मामले की सुनवाई 06 फरवरी को होगी।

    अपनी याचिका में राशिद ने ट्रायल कोर्ट के जज को अपने लंबित नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय में तेजी लाने के निर्देश देने की मांग की।

    इसके बजाय उन्होंने प्रार्थना की है कि रिट याचिका को उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका के रूप में माना जाए और हाईकोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाए।

    यह घटनाक्रम तब हुआ, जब UAPA मामले पर निर्णय दे रहे एएसजे ने पिछले साल दिसंबर में कहा कि वह केवल राशिद के विविध आवेदन पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उनकी नियमित जमानत याचिका पर नहीं।

    इसके बाद एडिशनल सेशन जज न्यायालय ने जिला जज से अनुरोध किया कि वह UAPA मामले को राशिद के सांसद बनने के बाद नामित एमपी/एमएलए अदालत में ट्रांसफर कर दें।

    राशिद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    राशिद 2019 से जेल में हैं जब कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा उन पर आरोप लगाए गए।

    केस टाइटल: अब्दुल रशीद शेख बनाम एनआईए

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