दत्तक माता-पिता को यौन शोषण और क्रूरता का दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी के पहलू की अनदेखी पर पुलिस को फटकारा
Amir Ahmad
19 Sept 2025 3:23 PM IST

दत्तक माता-पिता को यौन शोषण और क्रूरता का दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी के पहलू की अनदेखी पर पुलिस को फटकारा
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता को क्रूरता और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला बच्चों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। इस पहलू की अनदेखी करने पर पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जांच अधिकारी ने बच्ची के जैविक माता-पिता को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही यह जांच की गई कि बच्ची शुरुआत में दत्तक माता-पिता के पास कैसे पहुंची।
अदालत के अनुसार, इस चूक से यह गंभीर सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि क्या बच्ची की तस्करी की गई या उसे गैरकानूनी तरीके से दत्तक माता-पिता को सौंपा गया।
अदालत ने कहा कि एक छोटी बच्ची को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और उस पर क्रूर हमले किए गए लेकिन न तो दिल्ली पुलिस और न ही ट्रायल कोर्ट ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच करना उचित समझा।
कोर्ट ने दत्तक माता-पिता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
नाबालिग पीड़िता को कई चोटें आईं थीं, जिनमें जलने के निशान भी शामिल थे, जो उसके आरोपों की पुष्टि करते थे।
अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में सिर्फ यौन उत्पीड़न और शारीरिक हमले की जांच ही काफी नहीं होती बल्कि बच्चों की तस्करी या अवैध हिरासत की बड़ी तस्वीर पर भी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।
जस्टिस शर्मा ने निष्कर्ष निकाला कि जांच एजेंसी को शुरुआत में इस मामले को केवल यौन उत्पीड़न या शारीरिक हमले के अपराध के तौर पर नहीं बल्कि मानव तस्करी या अवैध हिरासत के गंभीर संदेह वाले मामले के रूप में देखना चाहिए।
अदालत ने कहा कि इस पहलू की जांच में विफल रहना एक ऐसी चूक थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी चूकों को दूर किए बिना बच्चों के शोषण और तस्करी की बड़ी बुराई को प्रभावी ढंग से नहीं रोका जा सकता।

