Breaking | हाईकोर्ट ने 3 विध्वंस आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण पर MCD अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

14 Aug 2024 6:56 AM GMT

  • Breaking | हाईकोर्ट ने 3 विध्वंस आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण पर MCD अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को दो साल के दौरान तीन विध्वंस आदेशों के बावजूद, इमारत के अवैध निर्माण पर फटकार लगाई।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की पीठ ने MCD आयुक्त अश्विनी कुमार से कहा, जो वर्चुअली पेश हुए थे।

    "कैसे जूनियर इंजीनियर डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का पालन नहीं करता है। आपके सीनियर अधिकारी फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं। इसके पीछे कोई गहरा कारण होना चाहिए। आपको कठोर कार्रवाई करनी होगी। यहां कुछ गहरी दुर्भावना है आपके अधिकारियों में नैतिक साहस और नैतिक अधिकार की कमी है। पूरी तरह से अराजकता, यह नागरिक समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह क्षेत्र, एक अधिकारी तक ही सीमित है। यह पूरी दिल्ली है। आपको अपने डीसी से बात करनी होगी इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा कारण है।”

    पीठ ने कहा कि अवैध इमारत में मात्र फुटबॉल के आकार के छेद मार्च 2022 अक्टूबर 2022 और फिर 2023 में किए गए थे और इसलिए इमारत फिर से बन गई।

    व्यक्तिगत रूप से उपस्थित क्षेत्रीय उपायुक्त (DC) को संबोधित करते हुए पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

    "इमारत एक दिन में नहीं बनती। जब आप वहां हैं तो वे इसे कैसे बना सकते हैं? क्या आप जमीन पर काम भी कर रहे हैं? यह केवल सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता के लिए नहीं है। आप वहां किस लिए हैं? यदि आपका स्टाफ काम नहीं कर रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एक मामले को पांच बार नहीं निपटा सकते। विध्वंस आदेशों के बावजूद इसे 3 बार फिर से बनाया गया है। हम पर बहुत अधिक बोझ है। आपकी अक्षमता के कारण यह न्यायालय भी ठप हो जाएगा।"

    DC ने न्यायालय को बताया कि 2 एक्जीक्यूट इंजीनियर और संबंधित एई और जेई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि न्यायालय ने DC और उनके पूर्ववर्ती (जो फरवरी 2024 तक पद पर थे) को अवमानना नोटिस जारी किया।

    उन्होंने कहा,

    "वे (एमसीडी कर्मचारी) जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन मिल रहा है और किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया है, बल्कि उन्हें पदोन्नति मिल रही है।"

    MCD कमिश्नर ने कोर्ट को यह भी बताया कि छत को तोड़ने की अनुमति देने वाला कोई आधिकारिक ज्ञापन नहीं है। सजावटी विध्वंस को रोकने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अवैध निर्माण को जमीन पर गिरा दिया जाए। कोर्ट ने मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव और इस संबंध में ज्ञापन और अधिकारी आदेश जारी करने की मांग की।

    गौरतलब है कि बिल्डर रविंदर कुमार गुप्ता भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए।

    उन्हें अवमानना नोटिस जारी करते हुए जस्टिस मनमोहन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "हम उन्हें सीधे तिहाड़ भेज देंगे। वे हाईकोर्ट के आदेशों को कैसे चुनौती दे सकते हैं? क्या आप नए डॉन हैं? हो सकता है कि आप एमसीडी का ख्याल रख सकें, लेकिन आप हाईकोर्ट का ख्याल नहीं रख सकते। हमने कितनी बार आदेश पारित किए हैं? आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको कानून का कोई सम्मान नहीं है? यह वस्तुतः आपकी संपत्ति के खिलाफ चौथा विध्वंस आदेश है।"

    कोर्ट को यह बताए जाने पर और भी नाराजगी हुई कि इमारत में फ्लैट पहले ही बिक चुके हैं।

    उन्होंने कहा,

    "आपको तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाने चाहिए थे। यह गुरिल्ला युद्ध है। आप निर्दोष लोगों को सामने लाते हैं। आपके पास कोई पूर्ण योजना नहीं है और आप बिक्री में जा रहे हैं? ये निर्दोष लोग पैसे खो रहे हैं।”

    कथित अवमाननाकर्ताओं को 2 सप्ताह में अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले को अगली सुनवाई 25 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल- एनवायरनमेंटर्स परपेच्युटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट बनाम डीडीए

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