महिला के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Amir Ahmad

30 Aug 2024 11:45 AM IST

  • महिला के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के वैवाहिक या साझा घर में रहने के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

    जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि दोनों कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय संबंधित पक्षों के विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप हो।

    अदालत ने कहा,

    “घरेलू हिंसा अधिनियम मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वैवाहिक या साझा घर में रहने का अधिकार देता है। हालांकि इस अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली सुरक्षा के साथ संयोजन में माना जाना चाहिए, जो बुजुर्गों के लिए सम्मान, कल्याण और शांतिपूर्ण रहने की स्थिति पर जोर देता है जिससे संकट पैदा करने वाले रहने वालों को बेदखल करने की अनुमति मिलती है।”

    जस्टिस नरूला ने एक सीनियर सिटीजन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पारित आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

    उनका मामला यह था कि उनके बेटे, बहू और उनके दो बच्चों ने उनके प्रति असहयोगी और शत्रुतापूर्ण व्यवहार बनाए रखा। उन्हें धमकाया, जिससे उनका एक ही घर में रहना असहनीय हो गया।

    उसने आगे दावा किया कि बेटे और बहू ने स्वामित्व हासिल करने की आड़ में संपत्ति का बंटवारा करने के लिए उस पर दबाव डालने का प्रयास किया। उसने कहा कि संपत्ति उसने खुद अर्जित की। इसलिए बेटे और बहू और उनके बच्चों का उस पर कोई कानूनी दावा नहीं है। महिला ने घर से उन्हें बेदखल करने की मांग की।

    अदालत ने कहा कि यह मामला बार-बार होने वाले सामाजिक मुद्दे को उजागर करता है, जहां वैवाहिक कलह न केवल शामिल जोड़े के जीवन को बाधित करता है बल्कि सीनियर सिटीजन को भी काफी प्रभावित करता है।

    अदालत ने कहा,

    “ये विवरण याचिकाकर्ता के दैनिक जीवन की परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं, जो उपेक्षा स्वास्थ्य संबंधी खतरों और मनोवैज्ञानिक संकट से घिरा हुआ है। ऐसी परिस्थितियां यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती हैं कि सीनियर सिटीजन का रहने का वातावरण सुरक्षित, सम्मानजनक और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उपेक्षा से मुक्त हो, जो सीनियर सिटीजन एक्ट के मूल उद्देश्यों के साथ संरेखित हो।”

    इसमें कहा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत बहू के निवास के अधिकार को दिल्ली माता-पिता और सीनियर सिटीजन भरण-पोषण और कल्याण नियम, 2016 के नियम 22 के तहत प्रदान किए गए सीनियर सिटीजन को बेदखल करने के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता को उसकी पूरी संपत्ति का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उसे प्रतिवादी नंबर 4 के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जब ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि बेटे और बहू के बीच दरार है। प्रतिवादी नंबर 3 से 6 को विषयगत संपत्ति पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है, जो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के स्वामित्व में है।"

    इसने कहा कि सीनियर सिटीजन महिला को विषयगत संपत्ति पर अपने सही स्वामित्व का प्रयोग करने की अनुमति देना उचित होगा, जबकि यह सुनिश्चित करना होगा कि बहू को वैकल्पिक आवास या वैकल्पिक आवास के लिए मासिक भुगतान प्रदान किया जाए।

    अदालत ने बेटे को अपनी पत्नी को प्रति माह 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। इसमें यह भी कहा गया कि वित्तीय सहायता शुरू होने के बाद बेटा उसकी पत्नी और बच्चे दो महीने के भीतर मकान खाली कर देंगे और खाली जगह सीनियर सिटीजन महिला को सौंप देंगे।

    केस टाइटल- संतोष त्यागी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य।

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