पात्र औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विनिर्माण गतिविधि करना धारा 80 आईसी का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल आवश्यक शर्त: दिल्ली हाइकोर्ट
Amir Ahmad
2 May 2024 1:47 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड के मामले में ITAT के आदेश के खिलाफ राजस्व की अपील खारिज कर दी, जबकि दोहराया कि आयकर अधिनियम की धारा 80IB और 80IC के तहत कटौती के उद्देश्य से केवल आवश्यक शर्त यह है कि पात्र औद्योगिक उपक्रमों को वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना चाहिए।
डाबर ओवरसीज लिमिटेड के शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने ITAT के निर्णायक तथ्यों पर विचार किया अर्थात बिना कोई ठोस कारण बताए 89% की खगोलीय वृद्धि दर लागू करने और भविष्य के वर्षों के लिए संगत व्यय में बदलाव न करने का टीपीओ का दृष्टिकोण अनुचित था। खासकर तब जब एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त बाद की मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान उपलब्ध वास्तविक वित्तीय आंकड़ों को अपनाया गया।
मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार राजस्व विभाग ने ITAT की कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया कि AO/TPO द्वारा निर्धारित FOB बिक्री मूल्य पर 7.5% की दर के मुकाबले डाबर नेपाल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करदाता कंपनी को कोई रॉयल्टी देय नहीं थी।
विभाग ने AO/TPO द्वारा निर्धारित FOB बिक्री मूल्य पर 4% की दर के मुकाबले डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड यूएई द्वारा देय रॉयल्टी को 0.75% की कम दर पर प्रतिबंधित करने की ITAT की कार्रवाई को भी चुनौती दी।
विभाग ने ITAT की उस कार्रवाई को भी चुनौती दी, जिसमें उसने निर्देश दिया कि डाबर ओवरसीज लिमिटेड के शेयरों के मूल्यांकन के लिए AO को करदाता द्वारा लिए गए अनुमानित वृद्धि के आंकड़े को अपनाना होगा अर्थात विकास के आंकड़े का औसत 19% होगा, न कि 25%, जैसा कि पहले CIT(A) द्वारा निर्देशित किया गया था और AO द्वारा अपनाया गया 89%।
रॉयल्टी भुगतान से संबंधित मुद्दों के संबंध में बेंच ने देखा कि यद्यपि लगभग 52 करोड़ रुपये की कुल आय पर नियमित आधार पर मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया, लेकिन अंततः बुक प्रॉफिट को धारा 115JB के तहत निर्धारित किया गया और कर के अधीन आय 211.42 करोड़ रुपये निर्धारित की गई।
बेंच ने CIT बनाम साधु फोर्जिंग लिमिटेड [2011 SCC ऑनलाइन डेल 2614] में बताई गई कानूनी स्थिति को दोहराया, जिसमें यह देखा गया कि इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि करदाता द्वारा की जा रही सामग्री के प्रकार की विनिर्माण गतिविधि से विनिर्माण की प्रक्रिया में स्क्रैप भी उत्पन्न होगा। स्क्रैप की बिक्री से प्राप्तियां गतिविधि का अभिन्न अंग होने के कारण तथा उससे निकटता के कारण भी धारा 80-आईबी के तहत कटौती की गणना करने के उद्देश्य से औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त लाभ के दायरे में होंगी।
पीठ ने आगे दोहराया कि जाली बनाने की गतिविधि धारा 80-आईबी के दायरे में विनिर्माण थी। यह अप्रासंगिक है कि करदाता ग्राहकों के लिए जाली बनाने का काम भी कर रहा था तथा उनसे जॉब वर्क के आधार पर या श्रम शुल्क के आधार पर शुल्क ले रहा था।
इसलिए यह देखते हुए कि CIA (A) ने भविष्य के वर्षों के लिए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वृद्धि दर को नजरअंदाज किया, हाइकोर्ट ने ITAT के आदेश में कोई कमी नहीं पाई।
केस टाइटल- सीआईटी बनाम डाबर इंडिया लिमिटेड