सोशल मीडिया पोस्ट विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मंत्री हरदीप पुरी की बेटी से जुड़ी सामग्री हटाने के आदेश पर सुनवाई
Amir Ahmad
23 April 2026 1:26 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले में हिमायनी पुरी से जवाब मांगा।
जस्टिस मिनी पुष्करणा की सिंगल बेंच ने यह स्पष्ट किया कि वह याचिकाकर्ता की ओर से दायर आदेश निरस्तीकरण (वैकैशन) अर्जी और अंतरिम निषेधाज्ञा दोनों पर एक साथ सुनवाई करेंगी। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई।
यह याचिका रायपुर के सोशल एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने दायर की। उनका कहना है कि पहले पारित आदेश बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए जारी किया गया, जिससे उनके पक्ष को रखने का मौका नहीं मिला।
शुक्ला ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सवाल उठाए और ऐसे मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती,l खासकर बिना सुनवाई के।
गौरतलब है कि इससे पहले हाइकोर्ट ने सोशल मीडिया मंचों ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, मेटा और लिंक्डइन को निर्देश दिया कि वे हिमायनी पुरी को अमेरिकी वित्तीय अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाली कथित मानहानिकारक सामग्री हटाएं।
हिमायनी पुरी ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि वाद दायर करते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान चलाया गया जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
अदालत ने फिलहाल स्पष्ट किया कि सामग्री हटाने का आदेश केवल भारत तक सीमित रहेगा जबकि वैश्विक स्तर पर हटाने का मुद्दा अभी विचाराधीन है।

