सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP नेता गौरव भाटिया की याचिका पर X यूज़र से मांगा जवाब
Amir Ahmad
23 April 2026 4:00 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए X (पूर्व में ट्विटर) यूज़र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यह मामला भाटिया के टीवी डिबेट से जुड़े एक कथित अश्लील वीडियो पोस्ट को लेकर है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने रैंटिंग गोला नाम के यूज़र को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
भाटिया का आरोप है कि उक्त यूज़र ने 19 दिसंबर को वीडियो पोस्ट किया जो उनके द्वारा दायर मानहानि मामले में 25 सितंबर, 2025 को दिए गए अंतरिम आदेश का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यूज़र लगातार अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहा है।
अदालत में स्वयं पेश होकर भाटिया ने कहा कि अश्लील और यौन संकेतक भाषा का उपयोग कर उनकी गरिमा पर हमला करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पोस्ट हटाने के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने और सिविल कारावास की भी मांग की।
दूसरी ओर यूज़र की ओर से पेश वकील ने कहा कि अंतरिम आदेश की विधिवत सूचना नहीं दी गई। इस पर भाटिया ने कहा कि आदेश एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा गया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यूज़र से जवाब तलब किया और मामले की अगली सुनवाई 18 मई के लिए निर्धारित की।
]उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी अदालत ने टिप्पणी की थी कि किसी व्यक्ति की गरिमा पर अश्लील और आपत्तिजनक भाषा के जरिए हमला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता।

