दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से न्यायिक स्टाफ क्वार्टर के लिए आवंटित भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के अनुरोध पर निर्णय लेने को कहा

Amir Ahmad

13 Sep 2024 8:55 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से न्यायिक स्टाफ क्वार्टर के लिए आवंटित भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के अनुरोध पर निर्णय लेने को कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को दिल्ली के शाहदरा में भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसे न्यायिक स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया।

    आवेदक द्वारा उक्त भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के अनुरोध को DDA ने 08 अगस्त को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह भूखंड न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए GNCTD (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) के विधि विभाग को दिया गया।

    DDA ने वर्तमान याचिका में पारित न्यायालय के 29 नवंबर 2023 के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें DDA को उक्त भूखंड को किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित या उपयोग न करने का निर्देश दिया गया।

    आवेदक ने कहा कि वह रामलीला कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल है। उसने पहले 2022 में रामलीला के लिए उक्त भूखंड का उपयोग किया था।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने नोट किया कि आवेदक ने भूखंड पर दस दिनों के लिए रामलीला आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। न्यायिक कर्मचारियों के क्वार्टरों की दीर्घकालिक योजनाओं को प्रभावित न करने का वचन दिया था।

    उन्होंने यह भी नोट किया कि रामलीला के लिए भूमि आवंटित करने के लिए DDA के पास एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) है।

    न्यायालय ने DDA को एक सप्ताह के भीतर उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसने नोट किया कि यदि DDA आवेदक को उक्त भूखंड पर रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने का निर्णय लेता है तो उसे आवंटन पत्र में यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि आवंटन एक विशिष्ट उद्देश्य और सीमित समय सीमा के लिए है। यह न्यायिक कर्मचारियों के क्वार्टरों की दीर्घकालिक योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा।

    इस प्रकार उन्होंने याचिका का निपटारा कर दिया।

    केस टाइटल- साहिल ए. गर्ग नरवर्ण बनाम भारत संघ और अन्य


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