JEE (Main) 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों पर लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना
Amir Ahmad
24 Sept 2025 1:34 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE (Main) 2025 परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले दो उम्मीदवारों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने कहा कि दोनों उम्मीदवार अपने दावे की प्रामाणिकता सिद्ध करने में विफल रहे।
जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उम्मीदवारों के आरोपों और उनके दावों की जांच में पर्याप्त प्रयास किए गए। तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पाया कि उम्मीदवारों ने अपनी सच्चाई साबित नहीं की।
अदालत ने कहा कि यह जुर्माना ऐसे दावेदारों के लिए चेतावनी है, जो बिना ठोस आधार के अदालतों का रुख करते हैं।
अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों उम्मीदवार दो सप्ताह के भीतर यह राशि चीफ जस्टिस डिजास्टर रिलीफ फंड 2025 में जमा करें।
उम्मीदवारों ने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें JEE (एडवांस्ड) 2025 में भाग लेने की अनुमति दी जाए और उनके वास्तविक परिणाम जारी किए जाएं। साथ ही एनटीए को डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैकिंग, डिजिटल वॉटरमार्क और अन्य तकनीकी उपायों से परीक्षा में संभावित अनियमितताओं की पहचान के लिए मजबूत प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया जाए।
अदालत ने पाया कि NCFL विशेषज्ञों की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि उम्मीदवारों के लैपटॉप में उनके स्कोरकार्ड से संबंधित फाइलें मिलीं, लेकिन उस समय का ब्राउज़िंग इतिहास गायब था। उम्मीदवारों ने इस अनुपस्थिति का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया।
अदालत ने कहा कि यह लॉग्स का अभाव किसी आकस्मिक घटना नहीं माना जा सकता और इसके आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
इसके अलावा, न्यायालय ने उम्मीदवारों के दावे को अस्वीकार किया कि उनके स्कोरकार्ड NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए। वहीं NTA ने दिखाया कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उम्मीदवारों के प्रतिशत अंतिम सम्मिलित स्कोरकार्ड के अनुसार ही हैं।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट में पाए गए तथ्य उम्मीदवारों के पक्ष का समर्थन नहीं करते। इस पर संदेह नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने कहा कि NTA द्वारा रखे गए आधिकारिक रिकॉर्ड को बिना ठोस प्रमाण के संदिग्ध नहीं माना जा सकता।

