दिल्ली हाईकोर्ट ने जया बच्चन के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा की, फिल्म पोस्टर्स पर तुरंत रोक लगाने से किया इनकार
Amir Ahmad
10 Nov 2025 5:17 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया।
जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने जया बच्चन की तस्वीरों तथा उनकी पहचान का बिना अनुमति उपयोग करने वाले कई वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया।
फिल्म पोस्टर्स में उनकी तस्वीरों के प्रयोग को लेकर अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया और कहा कि जिन पक्षों के खिलाफ यह निर्देश मांगा गया, उन्हें सुना जाना आवश्यक है।
अदालत ने कहा,
“मैं निषेधाज्ञा जारी कर दूंगी। वेबसाइटों के संबंध में ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए जाएं। आप वेबसाइटों और डीएनआर को भी पार्टी बनाएंगे।”
साथ ही अदालत ने वादी को दो दिनों के भीतर संशोधित वादपत्र दाखिल करने की अनुमति भी दी।
मामला अब 16 अप्रैल को विचार के लिए सूचीबद्ध है।
सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी जया बच्चन की ओर से पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि पहले प्रतिवादी द्वारा एक्ट्रेस की मॉर्फ्ड तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं और अन्य प्रतिवादियों द्वारा उनकी तस्वीरें और व्यक्तित्व के लक्षणों का उपयोग कर मर्चेंडाइज़ बेचा जा रहा है।
फिल्म पोस्टर्स में उनकी तस्वीरों के उपयोग पर शिकायत के संबंध में अदालत ने टिप्पणी की,
“ये फिल्म के पोस्टर्स हैं। इसमें कॉपीराइट आपका कैसे हो सकता है, कॉपीराइट फिल्म के मालिक के पास होता है, आपके पास नहीं।”
इस पर सेठी ने तर्क दिया कि कॉपीराइट जया बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता।
अदालत ने जवाब दिया,
“उन्हें यहां आने दीजिए। मैं अभी आश्वस्त नहीं हूं यह फिल्म का पोस्टर है। उस पार्टी को यहां आने दें, सुनने दें फिर देखेंगे। यह मामला अन्य प्रतिवादियों जितना स्पष्ट नहीं है।”
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि कुछ यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज अभिनेत्री की मॉर्फ्ड या नकली तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल तो उनके खिलाफ मानहानिकारक वीडियो भी प्रसारित कर रहा है।

