IRCTC Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

6 Jan 2026 12:46 PM IST

  • IRCTC Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को RJD नेता तेजस्वी यादव की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित IRCTC घोटाले मामले में अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने CBI से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की, जब लालू प्रसाद यादव की इसी तरह की एक और याचिका पर भी सुनवाई होनी है।

    यादव की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। CBI की तरफ से सीनियर एडवोकेट और SPP डीपी सिंह पेश हुए।

    13 अक्टूबर, 2025 को दिए गए आदेश में ट्रायल कोर्ट ने यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।

    धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाया गया।

    आदेश में कहा गया,

    "सभी (14) आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश) के साथ IPC की धारा 420 और PC एक्ट की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत कॉमन आरोप तय करने का निर्देश दिया गया।"

    ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जमीन और शेयरों का लेन-देन रांची और पुरी में रेलवे के होटलों में प्राइवेट भागीदारी हासिल करने की आड़ में बढ़ावा दिए गए क्रोनी कैपिटलिज्म का एक उदाहरण हो सकता है।

    अन्य जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए, उनमें प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना शामिल हैं।

    कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, LARA प्रोजेक्ट्स LLP, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय किए जाएं।

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