सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर शुल्क लगाने के लिए नियम बनाएं: दिल्ली हाइकोर्ट ने DDA, MCD को निर्देश दिया

Amir Ahmad

31 May 2024 11:45 AM GMT

  • सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर शुल्क लगाने के लिए नियम बनाएं: दिल्ली हाइकोर्ट ने DDA, MCD को निर्देश दिया

    दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर शुल्क लगाने के लिए सिस्टम विकसित करने या नियम बनाने का निर्देश दिया।

    जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों से वसूले जाने वाले शुल्कों की सावधानीपूर्वक मात्रा निर्धारित करके यह स्पष्ट धारणा बनाई जानी चाहिए कि यह आम जनता के लाभ के लिए होगा।

    अदालत ने कहा कि अतिक्रमण के मामले में संबंधित भूमि स्वामित्व प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमणकर्ता को उसके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की सीमा तक उत्तरदायी बनाया जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    "अतिक्रमणकर्ता से वसूले जाने वाले शुल्क का पता लगाने के लिए भूमि स्वामित्व प्राधिकरण विभिन्न कारकों को ध्यान में रखेंगे जैसे कि अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल वह अवधि, जिसके लिए अतिक्रमित भूमि का उपयोग अतिक्रमणकर्ता द्वारा अपने निजी लाभ के लिए अवैध रूप से किया गया, अतिक्रमित क्षेत्र का बाजार मूल्य या सर्किल रेट या जैसा भी मामला हो।"

    अदालत कमलेश जैन नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें भोजनालय को लाउडस्पीकर या एम्पलीफायर के माध्यम से उच्च ध्वनि वाले संगीत का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई।

    पुलिस गश्ती दल ने पाया कि कैफे मालिक ने टेबल और कुर्सियाँ खुले में रखी थीं, जिसके बाद भोजनालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

    कैफे चलाने के लिए भोजनालय मालिक द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र सार्वजनिक भूमि है और उस पर अतिक्रमण किया गया, इसलिए अदालत ने DDA और MCD को नोटिस जारी किया।

    अदालत ने कहा कि भोजनालय मालिक ने क्षेत्र पर हरी घास की कालीन के साथ-साथ टेबल और कुर्सियों जैसे फर्नीचर रखे थे, जिनका उपयोग किराए के परिसर के विस्तार के रूप में किया जा रहा है, जबकि वह जानता है कि उक्त भूमि DDA की भूमि है और किरायेदारी के अंतर्गत नहीं है।

    अदालत ने यह भी पाया कि मालिक ने DDA की अनुमति के बिना संबंधित क्षेत्र का उपयोग करके राज्य की कीमत पर अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक भूमि का उपयोग किया।

    अदालत ने कहा,

    "सार्वजनिक स्थानों, खासकर फुटपाथ, सड़कों आदि पर होर्डिंग, स्टॉल, टेबल और कुर्सियों जैसे फर्नीचर के टुकड़े लगाकर अतिक्रमण इतना बढ़ गया कि इससे आम लोगों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के अतिक्रमण के कारण सड़कों और फुटपाथों का उपयोग करने वाले लोगों की जान को खतरा रहता है। वे सड़क पर चलने वाले वाहनों के संपर्क में आते हैं जिससे उनकी जान को खतरा होता है।"

    इसने संबंधित SHO को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्र में भोजनालय या किसी अन्य रेस्तरां द्वारा रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत नहीं बजाया जाए।

    अदालत ने भोजनालय मालिक को कैफे चलाने के लिए सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न करने का भी निर्देश दिया ऐसा न करने पर SHO या DDA तत्काल कार्रवाई करेगा।

    केस टाइटल- कमलेश जैन बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य।

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