राष्ट्र का सौहार्द इतना भी नाजुक नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया
Amir Ahmad
3 Dec 2024 1:24 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जिन पर दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया।
जस्टिस जसमीत सिंह ने आदेश दिया कि खान, जो एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं, को शुक्रवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
न्यायालय ने खान को जांच में शामिल होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
उन्हें जांच अधिकारी की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया।
जस्टिस सिंह ने खान और APCR द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। खान ने दिल्ली पुलिस की FIR रद्द करने की मांग की, जिसमें कहा गया कि गश्त ड्यूटी पर तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया। इससे स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है और इससे हिंसा हो सकती है।
FIR के अनुसार, यह पाया गया कि मोदी सरकार में हिंदुस्तान के रिकॉर्ड टाइटल वाला वीडियो 21 नवंबर को अकरम ऑफिशियल 50 चैनल द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट किया गया।
FIR में कहा गया कि वीडियो में एक व्यक्ति को दिखाया गया, जिसने एक प्रदर्शनी में एक स्टॉल लगाया और एक बैनर की ओर इशारा कर रहा था। वह कथित तौर पर नदीम अखलाक, रोहित वेमुला, पहलू खान के बारे में बात कर रहा था और 2020 के शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन, दिल्ली दंगों का जिक्र कर रहा था, जिससे विशेष समुदाय को पीड़ित के रूप में चित्रित किया जा रहा था और लोगों को भड़काया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि स्टॉल APCR द्वारा लगाया गया था और वीडियो में बोलने वाला व्यक्ति खान था।
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल खान की ओर से पेश हुए और कहा कि FIR में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया। उन्होंने कहा की FIR के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि प्रदर्शनी हिंसा का कारण बन रही है लोगों में दुश्मनी और हिंसा को बढ़ावा दे रही है।
सिब्बल ने कहा कि FIR और उसके आरोप शिकायतकर्ता की ओर से केवल अटकलें हैं। उनमें कोई आधारभूत तथ्य नहीं है।
दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जो यह दर्शाती है कि मामले में संज्ञेय अपराध बनता है, जिसे अगली सुनवाई की तारीख पर जांच में अब तक एकत्र की गई सामग्री के साथ रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि खान हिंसा भड़का रहा था।
खान को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण का आदेश देते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया,
“वर्तमान FIR में शिकायतकर्ता की राय का आधार बनी सामग्री मेरे समक्ष नहीं रखी गई। इसे प्रतिवादी द्वारा दायर किए जाने वाले प्रस्तावित उत्तर के साथ-साथ अब तक एकत्र की गई सामग्री के साथ रखा जाएगा। उक्त कारणों से और अगली सुनवाई की तारीख तक, याचिकाकर्ता को FIR में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।”
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि जब अधिकारी खान को गिरफ्तार करने गए, तब खान ने वकीलों समेत कई लोगों को बुलाया था।
इस पर जस्टिस सिंह ने मौखिक टिप्पणी की,
“यह उसे गिरफ्तार करने का कारण नहीं हो सकता। जो भी गिरफ्तार हो रहा है वह लोगों को नहीं कहता है? सवाल कहां है आप बेंगलुरु कैसे जाते हैं? आप कहते हैं, आप उसे गिरफ्तार करने के लिए बेंगलुरु में पुलिस की वर्दी में जाते हैं। आप ऐसा कैसे करते हैं?”
जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि खान देश की शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वीडियो से प्रदर्शित किया जा सकता है तो कोर्ट ने टिप्पणी की,
“कृपया समझें, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। हमारे देश की सद्भावना इतनी नाजुक नहीं है। यह इतनी नाजुक नहीं है कि केवल एक प्रदर्शन, केवल किसी के चिल्लाने से यह नहीं हो सकता। लोगों को बुद्धिमान मानें आप आम आदमी पर बहुत कम भरोसा करते हैं। आम आदमी बुद्धिमान है।”
इस पर दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि खान देश के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे थे, भीड़ जुटाई जा रही थी और वहां तरह-तरह की सामग्री फैलाई जा रही थी। वह देश के अंदर युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे थे।
इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की,
“हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। देश को अपने मौलिक अधिकारों पर बहुत गर्व है। अनुच्छेद 19(1)(ए) की रक्षा की जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आम आदमी इससे भड़क जाएगा, तो आम आदमी के पास यह समझने की बुद्धि नहीं है कि उसके लिए क्या सही है हम बुद्धिमान लोग हैं। कृपया आम आदमी पर थोड़ा भरोसा रखें।”
अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
टाइटल: नदीम खान बनाम राज्य और अन्य संबंधित मामला