लाइसेंस मुद्दे पर होटल ली मेरिडियन के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा
Amir Ahmad
23 April 2025 11:20 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अधिकारियों को होटल ली मेरिडियन के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसने अपने खाने के घर और रहने के लाइसेंस को नवीनीकृत करने की मांग की थी।
जस्टिस सचिन दत्ता ने अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस पर जोर दिए बिना खाने के घर और रहने के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए होटल के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा,
"इस बीच सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है।"
जस्टिस दत्ता सीजे इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जो विंडसर प्लेस, जनपथ में स्थित होटल ली मेरिडियन का संचालन करता है।
इस याचिका में अधिकारियों को पहले से नवीनीकृत आबकारी लाइसेंस से संबंधित स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए होटल को कहने से रोकने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मादक पेय परोसने और रेस्तरां चलाने के उद्देश्य से होटल को वैध ईटिंग हाउस लाइसेंस और लॉजिंग लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
यह कहा गया कि अधिकारी होटल के ईटिंग हाउस लाइसेंस और लॉजिंग लाइसेंस और आबकारी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पूर्व शर्त के रूप में NDMC से वैध स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे हैं।
यह कहा गया कि न्यायिक आदेशों के बावजूद अधिकारियों ने होटल को ईटिंग हाउस लाइसेंस और लॉजिंग लाइसेंस के नवीनीकरण से अवैध रूप से इनकार करने की कोशिश की।
अदालत ने याचिका में नोटिस जारी किया और अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अब मामले की सुनवाई 05 अगस्त को होगी।
टाइटल: सी जे इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड और अन्य बनाम पुलिस लाइसेंसिंग के संयुक्त आयुक्त और अन्य।

