फोरम शॉपिंग कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, इसे माफ नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

11 Oct 2024 9:54 AM IST

  • फोरम शॉपिंग कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, इसे माफ नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि फोरम शॉपिंग, यानी ऐसा आचरण, जिसमें याचिकाकर्ता पहले से ही उचित फोरम से संपर्क करने के बाद अपने लिए अनुकूल फोरम चुनने का प्रयास करता है, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसे माफ नहीं किया जा सकता।

    मामले के संक्षिप्त तथ्य:

    यह मामला माइकल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) और सेंट अल्फोंसा ट्रस्ट के बीच विवाद से संबंधित है, जो ट्रस्ट के लिए तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 01.11.2013 को हुए समझौते के संबंध में है। 52.13 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण पूरा करने के बाद याचिकाकर्ता ने शेष राशि के रूप में 20 करोड़ रुपये का दावा किया। ट्रस्ट द्वारा भुगतान करने में विफल रहने के बाद याचिकाकर्ता ने जिला कोर्ट, नागरकोइल के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की।

    2018 में ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ, जिसमें ट्रस्ट 15.95 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बकाया देयता 26 करोड़ रुपये थी। मध्यस्थ द्वारा सहमति अवार्ड पारित किया गया, जिसमें ट्रस्ट को भुगतान करने का निर्देश दिया गया, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने संपत्ति की कुर्की के लिए जिला जज के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की। फिर जिला जज ने जनवरी 2024 में संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया, जबकि ट्रस्ट ने आंशिक भुगतान किया, जिससे 13 करोड़ रुपये बकाया रह गए।

    भले ही आदेश पारित हो गया हो, लेकिन ट्रस्ट ने विवादित संपत्ति पर नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया। उसे प्राप्त कर लिया, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसमें दी गई अनुमतियों को रद्द करने की मांग की गई।

    अदालत का अवलोकन:

    अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पक्षकारों के बीच प्राथमिक विवाद तमिलनाडु में संपत्तियों और घटनाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित था। इसके अलावा, नागरकोइल में जिला कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा आदेश और आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित किए गए। इसलिए न्यायालय ने माना कि जब तमिलनाडु में न्यायालयों ने पहले ही समस्या से निपटा है। प्रासंगिक आदेश पारित किए हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।

    न्यायालय ने कुसुम इनगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ (2004) 6 एससीसी 254 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें फोरम कन्वेनियंस के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया था:

    “फोरम कन्वेनियंस

    30. हालांकि, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा हिस्सा हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है, लेकिन इसे अपने आप में हाईकोर्ट को मामले को योग्यता के आधार पर तय करने के लिए बाध्य करने वाला निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता। उचित मामलों में न्यायालय फोरम कन्वेनियंस के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।”

    इसके अलावा, न्यायालय ने याचिकाकर्ता का तर्क खारिज कर दिया कि दिल्ली में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के मुख्यालय की उपस्थिति मात्र से दिल्ली हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाएगा। न्यायालय ने माना कि मामले के लिए उपयुक्त न्यायालय तमिलनाडु है, जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है और दोनों पक्ष रहते हैं। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा मद्रास हाईकोर्ट का रुख पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने सहमति जताते हुए आदेश प्राप्त कर लिए हैं।

    न्यायालय ने वेम्पराला श्रीकांत बनाम महासचिव, इंडिया बुल्स सेंट्रम फ्लैट ओनर्स वेलफेयर को-ऑपरेटिव सोसाइटी, हैदराबाद के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें उसने कहा कि जब कार्रवाई के कारण को जन्म देने वाले आधारभूत तथ्य तेलंगाना के भीतर उत्पन्न हुए हैं तो NCDRC के आदेशों के विरुद्ध याचिकाओं को केवल दिल्ली हाईकोर्ट में दायर करने की अनुमति देना बेतुका होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि असम, मणिपुर आदि जैसे दूरदराज के स्थानों में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले उपभोक्ता को निवारण के लिए दिल्ली की यात्रा करनी होगी, जिसे फोरम कन्वेनियंस के सिद्धांत के मद्देनजर अनुमति नहीं दी जा सकती।

    इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने फोरम शॉपिंग की है, जो स्पष्ट है क्योंकि याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में उचित फोरम से याचिका वापस ले ली थी। इसी तरह की राहत पाने के लिए दिल्ली में फिर से इसी तरह की याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया। इस तरह के व्यवहार को उचित नहीं माना।

    परिणामस्वरूप, न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि विवाद का तमिलनाडु में निपटारा किया जाना चाहिए।

    केस टाइटल: माइकल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल मेडिकल कमीशन और अन्य

    Next Story