दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को तिहाड़ जेल के अंदर कथित जबरदस्ती वसूली रैकेट की जांच करने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

12 Aug 2025 11:54 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को तिहाड़ जेल के अंदर कथित जबरदस्ती वसूली रैकेट की जांच करने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे जबरन वसूली रैकेट के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसमें जेल के अधिकारी और कैदी शामिल हैं।

    चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट और दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया।

    न्यायालय ने कहा,

    "स्टेटस रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हम निर्देश देते हैं कि CBI द्वारा इसके आधार पर FIR या RC दर्ज की जाए और जांच की जाए।"

    अदालत ने CBI को अगली सुनवाई की तारीख पर सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई को उजागर करने का निर्देश दिया।

    खंडपीठ ने टिप्पणी की कि आरोप चौंकाने वाले हैं, जिन पर सरकार को तुरंत और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

    न्यायालय एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें न केवल जेल अधिकारियों की ओर से, बल्कि कैदियों की ओर से भी अवैधताओं, कदाचार और दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया गया।

    2 मई को न्यायालय ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को जेल के अंदर प्रशासनिक चूक के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए तथ्यान्वेषी जांच करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने CBI को आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का भी निर्देश दिया।

    याचिका में कहा गया कि न केवल जेल अधिकारियों की ओर से बल्कि कैदियों की ओर से भी अनियमितताएं, कदाचार और दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

    आगे आरोप लगाया गया कि जेल के भीतर कुछ सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए जेल के अंदर और बाहर के लोगों ने जेल अधिकारियों के साथ मिलकर पैसे ऐंठने का काम किया।

    केस टाइटल: मोहित कुमार गोयल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य

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