प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में एक्स अकाउंट ब्लॉक, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Amir Ahmad

31 March 2026 11:52 AM IST

  • प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में एक्स अकाउंट ब्लॉक, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला

    दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने जानकारी दी कि डॉ. निमो यादव के नाम से चल रहे पैरोडी अकाउंट को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश पर ब्लॉक किया गया।

    यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में की गई।

    कंपनी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि संबंधित अकाउंट पर फोटो, वीडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री का उपयोग कर विवादित पोस्ट किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और सरकार पर सवाल उठाए गए।

    हलफनामे में कहा गया,

    “ऐसी सामग्री बिना किसी ठोस आधार के प्रसारित की गई, जो न केवल अपमानजनक है बल्कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है।”

    केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए और आईटी नियमों के तहत यह कार्रवाई की। मंत्रालय का कहना है कि उसे संबंधित सामग्री को लेकर शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

    साथ ही, संबंधित यूजर्स से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसकी सत्यापित जानकारी नहीं मिल सकी।

    वहीं एक्स कंपनी ने इस आदेश पर आपत्ति जताई। कंपनी का कहना है कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अनुपातहीन कदम है और कानून के तहत सबसे कम दखल वाले उपाय के सिद्धांत का पालन नहीं करता। कंपनी ने यह भी कहा कि केवल विवादित पोस्ट हटाने का विकल्प मौजूद था लेकिन उसे अपनाया नहीं गया।

    एक्स ने यह भी आरोप लगाया कि अकाउंट धारक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अकाउंट को पूरी तरह ब्लॉक करना ही एकमात्र विकल्प क्यों था।

    यह मामला जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की अदालत में प्रवीण शर्मा द्वारा दायर याचिका से संबंधित है।

    मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई।

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