दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित सहायक प्रोफेसर को छात्रावास खाली करने के लिए ने कहा

Praveen Mishra

17 Feb 2024 5:59 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित सहायक प्रोफेसर को छात्रावास खाली करने के लिए ने कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दृष्टिबाधित सहायक प्रोफेसर से संबंधित एक मामले में हस्तक्षेप किया, जिन्हें उनके आवंटित छात्रावास आवास को खाली करने के लिए कहा गया है।

    शर्मिष्ठा अत्रेजा, याचिकाकर्ता, जो दृष्टिबाधित हैं, और दर्शनशास्त्र विभाग, कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं, ने विश्वविद्यालय से दिनांक 03.10.2023 के एक पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें वार्डन के लिए आवास की आवश्यकता का हवाला देते हुए उन्हें उनके आवंटित आवास से बेदखल करने का निर्देश दिया गया।

    उसने तर्क दिया कि निष्कासन पत्र भारत के संविधान, आवासों के आवंटन के नियमों और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का उल्लंघन करता है।

    अत्रेजा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत उनके अधिकारों और उचित आवास पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय को उनके विभाग के पास आवास प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। इसके अतिरिक्त, उसने वैकल्पिक आवास की व्यवस्था होने तक लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय स्नातक छात्रावास से उसे बेदखल करने से रोकने के लिए एक निर्देश मांगा।

    कोर्ट ने एडवोकेट मोहिंदर जेएस रूपल से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था ताकि विश्वविद्यालय के प्रतिकूल रुख को रोका जा सके। आखिरकार, अत्रेजा के लिए उपयुक्त आवास के रूप में एक वैकल्पिक परिसर की पहचान की गई. इसके बाद आत्रेजा के वकील ने परिसर में आवश्यक सिविल कार्यों की एक सूची पेश की, जिसमें उजागर तारों की सुरक्षा भी शामिल थी।

    कोपूर्त ने विश्वविद्यालय को चार सप्ताह के भीतर निर्दिष्ट सिविल कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने अत्रेजा को 15.03.2024 तक अपने वर्तमान परिसर को खाली करने का निर्देश दिया है, जिस समय तक सिविल कार्य पूरा हो जाएगा।

    कोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा, "यह उम्मीद की जाती है कि इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता 100% दृष्टिहीन है और अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही है, विश्वविद्यालय से इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

    केस टाइटल: शर्मिष्ठा अत्रेजा बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य



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