2020 दिल्ली दंगे: अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

5 May 2025 3:14 PM IST

  • 2020 दिल्ली दंगे: अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

    पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन ने सोमवार (5 मई) को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

    जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए नोटिस जारी किया।

    अब यह मामला जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    हुसैन ने इसी मामले में दिसंबर 2023 में भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे फरवरी 2024 में परिस्थितियों में बदलाव के कारण वापस ले लिया गया था ताकि वे ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकें।

    12 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी यह कहते हुए कि परिस्थितियों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ, जिससे उन्हें राहत दी जा सके।

    इसके बाद ताहिर हुसैन ने अब फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    ताहिर हुसैन इस मामले में 5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।

    उनकी ओर से अधिवक्ता तारा नरूला और शिवांगी शर्मा पेश हो रहे हैं।

    यह मामला FIR नंबर 65/2020 पर आधारित है, जो दयालपुर थाने में मृतक के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई।

    शिकायतकर्ता ने दंगों के दौरान अपने बेटे अंकित शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में उसका शव चांद बाग पुलिया के पास नाले से बरामद हुआ। जीटीबी अस्पताल ने उसे मृत घोषित किया था।

    शिकायत के अनुसार अंकित शर्मा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी थे, 5 बजे के करीब घर से किराने और घरेलू सामान लाने के लिए निकले थे लेकिन रात तक वापस नहीं लौटे।

    उनका शव बाद में नाले में पड़ा मिला। उनके सिर, चेहरे, सीने, पीठ और कमर पर गहरे घाव थे।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि अंकित शर्मा को कुल 51 घाव लगे थे, जिनमें कई घाव तेजधार हथियारों और भारी वस्तुओं से किए गए।

    मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों पर आरोप तय किए। इसमें हसीन, नाज़िम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शुऐब आलम और मुन्ताजिम शामिल हैं।

    इन पर भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और 153A के तहत आरोप तय किए गए। ताहिर हुसैन पर अतिरिक्त रूप से IPC की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप लगे हैं। आरोपी नाज़िम पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।

    टाइटल: ताहिर हुसैन बनाम राज्य

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