दिल्ली हाईकोर्ट ने हाथियों के साथ दुर्व्यवहार पर हिमाल साउथ एशियन के लेख को हटाने की मांग करने वाली वंतारा की अवमानना ​​याचिका खारिज की

Amir Ahmad

21 May 2025 2:53 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने हाथियों के साथ दुर्व्यवहार पर हिमाल साउथ एशियन के लेख को हटाने की मांग करने वाली वंतारा की अवमानना ​​याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली वंतारा द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिमाल साउथ एशियन पर प्रकाशित लेख को हटाने की मांग की गई, जिसमें हाथियों के साथ दुर्व्यवहार और ट्रांसफर का आरोप लगाया गया था।

    जस्टिस अनीश दयाल ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसाइटी और ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसाइटी द्वारा हिमाल साउथ एशियन और उसके संपादक रोमन गौतम के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।

    रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी परिसर के अंदर 3,000 एकड़ में फैले वंतारा द्वारा अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि हिमाल साउथएशियन और उसके संपादक ने पिछले साल समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि लेख में पत्रकारिता में सनसनीखेज बातें शामिल हैं।

    वंतारा ने तर्क दिया कि प्रकाशन अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। समन्वय पीठ के आदेश के बावजूद हिमाल साउथएशियन को लेख हटा देना चाहिए था।

    अवमानना ​​याचिका में कहा गया,

    "इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 और 2 27.08.2024 के आदेश में निहित निर्देश और / या अपेक्षा का उल्लंघन करने के दोषी हैं। प्रतिवादी नंबर 1 को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रशासित और प्रबंधित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने जानबूझकर और स्पष्ट रूप से 27.08.2024 के आदेश में निहित स्पष्ट रूप से निहित निर्देश और अपेक्षा का उल्लंघन किया।”

    हिमाल साउथ एशियन का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वृंदा ग्रोवर और सौतिक बनर्जी ने किया।

    केस टाइटल: ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसाइटी और एएनआर बनाम हिमाल साउथएशियन और अन्य।

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