'वीरा राजा वीरा' गाने पर एआर रहमान के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द
Amir Ahmad
24 Sept 2025 12:56 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दिन डागर के उस मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द की, जिसमें उन्होंने तमिल फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गाने वीरा राजा वीरा में अपनी शिव स्तुति संगीत रचना के कथित कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था।
जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एआर रहमान द्वारा सिंगल जज के आदेश के खिलाफ दायर अपील स्वीकार की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपील मंजूर करते समय उन्होंने कॉपीराइट उल्लंघन के मुद्दे पर अभी विचार नहीं किया।
इससे पहले मई में कोर्ट ने 25 अप्रैल को जारी अंतरिम आदेश को रोक दिया था, जब एआर रहमान ने अपील दायर की थी। सिंगल जज ने यह कहा था कि गाना वीरा राजा वीरा सिर्फ शिव स्तुति से प्रेरित नहीं है बल्कि इसमें कुछ परिवर्तनों के बावजूद यह मूल रचना के समान है।
सिंगल जज ने निर्देश दिया कि गाने में नए स्लाइड्स जोड़कर मूल संगीतकारों डागर के पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा उस्ताद एन जाहिरुद्दीन डागर को श्रेय दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करने और डागर को दो लाख रुपये का खर्च देने का आदेश भी दिया था।
डागर ने दावा किया कि 'शिव स्तुति' उनकी पारिवारिक रचना है, जो 1970 के दशक में पहली बार रचित और गाई गई और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुत की गई थी। इसमें 1978 में रॉयल ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट एम्सटर्डम में प्रस्तुति शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पिता और चाचा की सभी रचनाओं के अधिकारों के वैध वारिस हैं।
डागर का तर्क था कि हालांकि गाने के बोल अलग हैं, लेकिन वीरा राजा वीरा का ताल और बीट शिव स्तुति से मेल खाता है।
इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द की।

