बीमा सुगम डोमेन नामों के हस्तांतरण के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

Amir Ahmad

7 Nov 2025 4:57 PM IST

  • बीमा सुगम डोमेन नामों के हस्तांतरण के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन को www.bimasugam.com और www.bimasugam.in डोमेन नाम हस्तांतरित करने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी।

    अदालत ने यह अंतरिम आदेश उस अपील पर सुनाया, जिसमें बीमा एजेंट और निजी व्यक्ति ए. रेंज गौड़ा ने 16 अक्टूबर, 2025 को पारित आदेश को चुनौती दी थी।

    जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 30 अक्टूबर, 2025 को आदेश पारित करते हुए कहा कि जब तक ट्रेडमार्क विवाद का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक डोमेन हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।

    मामले की पृष्ठभूमि

    विवाद बीमा सुगम नाम और उससे संबंधित डोमेन के स्वामित्व को लेकर है। ए. रेंज गौड़ा ने अक्टूबर 2022 में www.bimasugam.com और www.bimasugam.in डोमेन नाम पंजीकृत कराए थे और दावा किया कि वह तब से लगातार उनका उपयोग कर रहे हैं।

    दूसरी ओर, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन जो भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा समर्थित उद्योग संस्था है, ने कहा कि “बीमा सुगम” नाम उसके प्रस्तावित डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटप्लेस से जुड़ा है, जिसकी घोषणा उसने अगस्त 2022 में की थी।

    फेडरेशन ने आरोप लगाया कि गौड़ा द्वारा इन डोमेन का उपयोग भ्रम पैदा करता है। यह उसकी ब्रांड पहचान का दुरुपयोग है।

    मई 2025 में सिंगल जज ने गौड़ा को विवादित डोमेन उपयोग करने से अंतरिम रूप से रोक दिया था। बाद में अक्टूबर, 2025 में यह अंतरिम आदेश स्थायी कर दिया गया और अदालत ने डोमेन नामों को फेडरेशन को हस्तांतरित करने का निर्देश भी दिया।

    खंडपीठ की टिप्पणियाँ

    डिवीजन बेंच ने कहा कि फिलहाल डोमेन नाम गौड़ा के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, इसलिए मामले के निपटारे से पहले उनका हस्तांतरण फेडरेशन को व्यावसायिक लाभ पहुंचा सकता है।

    अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि फेडरेशन का दावा कॉमन लॉ राइट्स और पासिंग ऑफ पर आधारित है, न कि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क पर।

    अदालत ने Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha बनाम Prius Auto Industries Ltd. मामले का हवाला देते हुए कहा कि पासिंग ऑफ के लिए वादी को तीन तत्व सिद्ध करने होते हैं- (1) पहले से स्थापित गुडविल, (2) प्रतिवादी द्वारा भ्रामक उपयोग, और (3) इसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान।

    अदालत ने पाया कि फेडरेशन द्वारा “बीमा सुगम” नाम का उपयोग केवल अगस्त से अक्टूबर 2022 तक सीमित था। सिंगल जज के आदेश में इस अल्प अवधि में गुडविल स्थापित होने का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं था।

    अदालत का निष्कर्ष

    खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गौड़ा के पक्ष में बनता है और न्याय के संतुलन के आधार पर यथास्थिति बनाए रखना उचित होगा। इसलिए अदालत ने सिंगल जज के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें डोमेन हस्तांतरण का निर्देश दिया गया था।

    अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2026 को होगी।

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