शरजील इमाम को Ph.D पूरी करने के लिए रिसर्च कंटेंट देखने की अनुमति मांगने पर तिहाड़ जेल से जवाब तलब
Amir Ahmad
28 Sept 2026 1:34 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शरजील इमाम की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा, जिसमें उसने जेल के भीतर बिना इंटरनेट वाले कंप्यूटर पर पेन ड्राइव में मौजूद शोध सामग्री देखने की अनुमति मांगी। इमाम वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी है।
जस्टिस संजीव नरूला ने जेल प्रशासन को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
इमाम की ओर से पेश वकील अहमद इब्राहिम ने अदालत को बताया कि वह जनवरी 2020 से हिरासत में है और गिरफ्तारी के समय Ph.D के फाइनल ईयर में था। उन्होंने कहा कि इमाम के Ph.D शोध का सारांश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मंजूर हो चुका है।
वकील ने मांग की कि जेल परिसर में बिना इंटरनेट और बिना वाई-फाई वाले कंप्यूटर पर पेन ड्राइव में रखी शोध सामग्री देखने की अनुमति दी जाए। यह काम जेल कर्मचारियों की निगरानी में कराया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियोजन ने निचली अदालत में भी इस अनुरोध का विरोध नहीं किया। उन्होंने बताया कि आपत्ति जेल प्रशासन की ओर से की गई, इसलिए उसका जवाब लिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि इमाम यह स्पष्ट कर दे कि उसे कौन-सी सामग्री देखनी है तो जेल प्रशासन की निगरानी में इसकी अनुमति दी जा सकती है।
इस पर इमाम के वकील ने बताया कि वह कुल 2,132 फाइलों तक पहुंच चाहता है। इनमें शोध लेख, किताबें और अभिलेखीय दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव की सामग्री को बिना इंटरनेट या वाई-फाई वाले कंप्यूटर में डाला जा सकता है> इसके बाद जेल प्रशासन की निगरानी में इमाम को उसे देखने की अनुमति दी जा सकती है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में जेल प्रशासन से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 2 नवंबर के लिए तय की।

