दिल्ली हाइकोर्ट ने टाटा के नाम पर बनी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट को हटाने का दिया आदेश ग्राहकों को पोंजी स्कीम में निवेश करने के लिए लुभा रही
Amir Ahmad
12 April 2024 12:43 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बनी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट को हटाने का आदेश दिया, जो ग्राहकों को अपनी पोंजी निवेश योजना में निवेश करने के लिए लुभा रही है।
जस्टिस संजीव नरूला ने वेबसाइट चलाने वाली इकाई टाटा रीस्टार्ट को टाटा या टाटा रीस्टार्ट मार्क या टाटा संस के रजिस्टर्ड मार्क के समान किसी अन्य मार्क का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया।
ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में टाटा संस के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी इकाई को "www.tatarestart.com" वेबसाइट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन को "www.tatarestart.com" डोमेन नाम को ब्लॉक या निलंबित करने का निर्देश दिया।
टाटा संस ने आरोप लगाया कि विचाराधीन वेबसाइट उसका प्रतिरूपण करके पोंजी वित्तीय या निवेश स्कीम चला रही है और अवास्तविक रिटर्न का वादा करके बेखबर निवेशकों को निशाना बना रही है।
अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला टाटा संस के पक्ष में स्थापित हुआ, जिसमें उसके ट्रेडमार्क टाटा का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाया गया।
अदालत ने कहा,
“वेबसाइट पर वादी के ट्रेडमार्क का ऐसा उपयोग जैसा कि ऊपर की तस्वीरों में दर्शाया गया, उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा करेगा और वादी के साथ जुड़ाव पैदा करेगा, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क “टाटा” को अपनी वेबसाइट डोमेन "www.tatarestart.com" में पूरी तरह से शामिल कर लिया और “टाटा रीस्टार्ट” ट्रेडमार्क को अपना लिया।”
इसमें यह भी कहा गया कि विवादित वेबसाइट डोमेन नाम और ट्रेडमार्क टाटा संस के ट्रेडमार्क और वेबसाइट “www.tata.com” से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हैं, जिससे “टाटा रीस्टार्ट” ट्रेडमार्क को अपनाना बेईमानी है।
न्यायालय ने कहा,
"उपर्युक्त के मद्देनजर, न्यायालय को लगता है कि वादी ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाया और यदि कोई एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी; सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ है।”
केस टाइटल- टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स टाटा रीस्टार्ट और अन्य।