दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और आतिथ्य उद्योग में सेवाओं के लिए TAJ' को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया
Amir Ahmad
19 March 2025 7:57 AM

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिथ्य उद्योग में होटलों और अन्य संबंधित सेवाओं के संबंध में TAJ को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया।
जस्टिस अमित बंसल ने कहा,
"वादी द्वारा ताज ट्रेडमार्क का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, उनके उपयोग का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत है। आम जनता के बीच उनकी जानकारी है और भारत के साथ-साथ अन्य देशों में वादी द्वारा व्यापक प्रचार प्रचार और व्यापक राजस्व उत्पन्न करने के कारण उनकी सद्भावना और प्रतिष्ठा है। TAJ ट्रेडमार्क ने प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का दर्जा प्राप्त किया।"
न्यायालय ने कहा कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जो ताज के नाम से होटल संचालित करती है, ने ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 11(6) के साथ धारा 11(7) के तहत ताज ट्रेडमार्क को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा किया।
यह मुकदमा टाटा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के एक भाग इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के साथ-साथ कॉपीराइट और उनकी सेवाओं को पास ऑफ़ करने के आरोप में दायर किया गया।
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित वकील ने यह निर्णय लेने में प्रासंगिक कारकों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न डेटा और दस्तावेजों का हवाला दिया कि क्या TAJ ट्रेडमार्क को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में घोषित किया जाना योग्य है।
इस पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने संदेह से परे यह स्थापित कर दिया कि TAJ ट्रेडमार्क ने ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 2(1)(zg) के अर्थ और दायरे के भीतर प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का दर्जा हासिल कर लिया है।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का एक अन्य ट्रेडमार्क- विवांता, जिसका उपयोग होटलों के संबंध में भी किया जाता है, उसको सितंबर 2022 में एक समन्वय पीठ द्वारा पहले ही एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया जा चुका है।
न्यायालय ने कहा,
“वाद के पैराग्राफ नंबर 79(vii) में निहित प्रार्थना खंड के अनुसार, अधिनियम की धारा 2(1)(zg) के अर्थ में TAJ ट्रेडमार्क को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित करने का आदेश पारित किया जाता है।”
केस टाइटल: इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड बनाम गौरव रॉय भट्ट एवं अन्य।