दिल्ली हाईकोर्ट ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को 2025 के राष्ट्रीय खेलों के लिए नए सिरे से ओपन चयन ट्रायल आयोजित करने का निर्देश दिया
Amir Ahmad
14 Jan 2025 12:55 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) को 28 जनवरी से उत्तराखंड में होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रत्येक भार वर्ग में दो खिलाड़ियों का चयन करने के लिए नए सिरे से ओपन चयन ट्रायल आयोजित करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि ट्रायल के बाद प्रत्येक भार वर्ग में दो खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों, 2025 में भाग लेने के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी।
न्यायालय ने कहा,
"वाइल्ड कार्ड प्रवेशकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ियों का निर्धारण करने के लिए पहले से ही चुने गए खिलाड़ियों के बीच लॉटरी निकाली जाएगी। बाउट में विजेता शेष प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अगले दौर में आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा।"
इसने कहा कि TFI द्वारा ट्रायल की तारीख स्थान और समय निर्दिष्ट करते हुए सार्वजनिक अधिसूचना या संचार जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के परामर्श से इसे तय किया जाएगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्धसैनिक बल (जैसे असम राइफल्स) के सदस्य जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन TFI द्वारा चयन के लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि उक्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उनकी भागीदारी संबंधित गृह राज्य से होकर नहीं गई, वे भी इन कार्यवाहियों में ट्रायल में भाग लेने के हकदार होंगे।
जस्टिस दत्ता ने आगामी राष्ट्रीय खेलों से संबंधित चयन प्रक्रिया के बारे में शिकायत करने वाले ताइक्वांडो के खेल के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया। यह दावा किया गया कि कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों या एथलीटों को विचार के क्षेत्र से बाहर रखा गया। न्यायालय ने कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत थे कि योग्य एथलीटों या खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन्हें TFI द्वारा किए गए चयन अभ्यास के अनुसार राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से बाहर रखा गया।
उन्होंने आगे कहा कि दो तरह के एथलीट विचार के दायरे से बाहर रह गए- प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप सहित TFI द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था और केंद्रीय संगठनों या अर्धसैनिक बलों के एथलीट या खिलाड़ी जिन्होंने या तो अक्टूबर, 2024 में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग नहीं लिया, या जिनकी भागीदारी उनके संबंधित राज्य संघ के माध्यम से नहीं हुई।
न्यायालय ने कहा,
“UOI के वकील ने इन कार्यवाहियों में प्रस्तुत किया कि TFI को ताइक्वांडो के खेल के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में मान्यता दी गई। अभी तक मान्यता रद्द नहीं की गई (हालांकि मान्यता की समीक्षा की जा रही है), यह उचित होगा कि TFI के तत्वावधान में नए खुले चयन परीक्षण आयोजित किए जाएं।”
इसमें कहा गया कि IOA और/या खेल तकनीकी आचरण समिति (GTCC) का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहने और परीक्षणों के संचालन की देखरेख करने का हकदार होगा।
केस टाइटल: ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अन्य तथा अन्य संबंधित मामले