अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान कथित तौर पर अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने के लिए सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका

Amir Ahmad

29 May 2024 8:28 AM GMT

  • अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान कथित तौर पर अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने के लिए सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका

    दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित करने के दौरान कथित तौर पर निचली अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने और उसे सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट करने के लिए सुनीता केजरीवाल और कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

    याचिका में उन लोगों के खिलाफ जांच और एफआईआर दर्ज करने के लिए SIT के गठन की मांग की गई, जिन्होंने अदालती कार्यवाही का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने और शेयर करने की साजिश रची और निचली अदालत के जज की जान को जोखिम में डाला।

    यह जनहित याचिका दिल्ली के वकील वैभव सिंह ने दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी और अन्य लोगों अक्षय मल्होत्रा, एक्स यूजर नागरिक-इंडिया जीतेगा, प्रोमिला गुप्ता, विनीता जैन और डॉ. अरुणेश कुमार यादव ने जानबूझकर दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा अधिसूचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया।

    याचिका में कहा गया,

    "आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों सहित कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जानबूझकर अदालत की कार्यवाही को बदनाम करने और उसमें हेरफेर करने के इरादे से अदालत की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया।"

    अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो 01 जून को समाप्त हो रही है।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा अदालत की कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने की पूर्व नियोजित साजिश रची गई थी। याचिका में अदालत की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को कथित रूप से रिकॉर्ड करने और साझा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए गहन जांच की मांग की गई।

    एक अन्य प्रार्थना में कहा गया,

    "कथित अवमाननाकर्ता को न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार दंडित करें और इस माननीय न्यायालय के वी.सी. नियम 2021 के उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्तियों पर कानून में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कठोर दंड लगाएं।"

    इसके अलावा, याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके बाद के प्रसार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्देश जारी करने और किसी भी व्यक्ति या संस्था पर निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड लगाने की भी मांग की गई।

    केस टाइटल- वैभव सिंह सुनीता केजरीवाल और अन्य।

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