दिल्ली हाइकोर्ट ने टेस्ला के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में टेस्ला पावर इंडिया के खिलाफ़ समन जारी किया
Amir Ahmad
4 May 2024 12:59 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला इंक द्वारा गुरुग्राम स्थित कंपनी टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अमेरिकी समकक्ष के खिलाफ़ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में समन जारी किया।
जस्टिस अनीश दयाल ने भारतीय कंपनी और टेस्ला पावर यूएसए एलएलसी को समन जारी किया और उनके लिखित बयान मांगे।
अदालत ने मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग करने वाली टेस्ला की याचिका पर भी नोटिस जारी किया और इसे 22 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
टेस्ला ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिवादी पावर यूएसए के अलावा उसके ट्रेडमार्क टेस्ला का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रतिवादियों ने अदालत को बताया कि उनका व्यवसाय मुख्य रूप से लीड एसिड बैटरी का है, जो ऑटोमोबाइल, इनवर्टर, यूपीएस के लिए आपूर्ति की जाती है और वे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) का निर्माण नहीं करते हैं।
अदालत को सूचित किया गया कि प्रतिवादियों का EV का निर्माण करने का कोई इरादा नहीं है और वे अपने ट्रेडमार्क और ट्रेडनाम टेस्ला पॉवर यूएसए या किसी अन्य ब्रांड के तहत अन्य संस्थाओं के ईवी का विपणन नहीं करेंगे, जो भ्रामक रूप से समान है या टेस्ला शब्द का उपयोग करते हैं।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी अपने ब्रांड नाम या ट्रेडनाम के तहत EV वाहनों के संबंध में कोई प्रचार विज्ञापन या सामग्री जारी नहीं करेंगे।
प्रतिवादियों ने वचन दिया कि वे टेस्ला के रजिस्टर्ड उपकरण या लोगो का उपयोग नहीं करेंगे।
अदालत ने वचन को रिकॉर्ड पर लिया और प्रतिवादियों को इसके लिए बाध्य किया।न्यायालय ने कहा,
"प्रतिवादियों के वकील जवाब दाखिल करना चाहते हैं और उन्होंने अपने बचाव के समर्थन में दस्तावेजों का सेट सौंपा। इसे आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर इस आवेदन के उत्तर के भाग के रूप में विरोधी वकील को प्रति के साथ न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। यदि कोई प्रत्युत्तर है तो उसे अगली तिथि से पहले दायर किया जाना चाहिए।”
केस टाइटल- टेस्ला इंक. बनाम टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य