BJP के राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि मामले में Congress नेता शशि थरूर को समन जारी
Amir Ahmad
3 Feb 2025 12:24 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस (Congress) नेता शशि थरूर को समन जारी किया।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मुकदमे में समन जारी किया। मामले को 28 अप्रैल को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया।
अदालत ने आदेश दिया,
"शिकायत को मुकदमे के रूप में रजिस्टर किया जाए। समन जारी करें, जो अप्रैल तक वापस किया जा सके। संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष 28 अप्रैल को सूचीबद्ध करें।"
BJP नेता चंद्रशेखर ने थरूर के उन बयानों को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे की पेशकश की थी।
चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठे बयान देकर उन्हें बदनाम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व चुनाव के दौरान तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे। चंद्रशेखर के अनुसार थरूर ने ये बयान 24 न्यूज नामक मलयालम समाचार चैनल पर दिए।
बता दें कि पिछले साल चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था।
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने जब पाया कि शिकायत का मामला मौजूदा सांसद से जुड़ा है, जिसे एमपी/एमएलए कोर्ट- राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की जरूरत है तो दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर की गई।
पिछले साल अगस्त में ट्रांसफर याचिका का निपटारा समन्वय पीठ ने किया, जिसमें कहा गया कि मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। पक्षकारों को 30 अगस्त, 2024 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया।
ट्रायल कोर्ट इस बारे में आदेश पारित कर सकता है कि थरूर को आपराधिक शिकायत मामले में तलब किया जाना है या नहीं।
इस बीच इंटरव्यू में कथित रूप से अपमानजनक बयानों के कारण थरूर के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाने के लिए पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष तीन बार सूचीबद्ध होने के बाद मामला 24 जनवरी को जस्टिस कौरव के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।
उस दिन न्यायालय ने नोट किया कि चंद्रशेखर ने अदालती शुल्क का भुगतान किया और रजिस्ट्री को प्रवेश पर सुनवाई के लिए मुकदमे को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। चंद्रशेखर की शिकायत में कहा गया कि थरूर के इशारे पर विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनका इंटरव्यू प्रकाशित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप समाज में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस स्थिति के कारण अंततः उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव हारना पड़ा।
केस टाइटल: राजीव चंद्रशेखर बनाम शशि थरूर

