दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के डिप्लोमैटिक एरिया में रेस्तरां के खिलाफ मोती महल के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में समन जारी किया

Amir Ahmad

6 March 2025 6:14 AM

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के डिप्लोमैटिक एरिया में रेस्तरां के खिलाफ मोती महल के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में समन जारी किया

    मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो लोकप्रिय मोती महल रेस्तरां श्रृंखलाओं का मालिक है, ने शहर के चाणक्यपुरी में मालचा मार्ग क्षेत्र में मोती महल डीलक्स नाम से चल रहे एक रेस्तरां के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया।

    जस्टिस अमित बंसल ने मोती महल के मुकदमे में समन जारी किया और मामले की सुनवाई 21 मई को तय की। कोर्ट ने मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन पर भी नोटिस जारी किया और प्रतिवादी रेस्तरां से जवाब मांगा। कोर्ट ने प्रतिवादी- मोती महल डीलक्स को मामले में लिखित बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

    मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व वकील श्रेया सेठी ने किया।

    प्रतिवादी- मोती महल डीलक्स का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।

    मोती महल 'मोती महल', 'मोती महल ग्रुप', 'मोती महल मैनेजमेंट सर्विसेज' और 'तंदूरी ट्रेल' ट्रेडमार्क का मालिक है।

    सुनवाई के दौरान जस्टिस बंसल ने टिप्पणी की कि चूंकि वह संबंधित क्षेत्र से परिचित हैं इसलिए उन्हें पता है कि प्रतिवादी रेस्तरां लंबे समय से चल रहा है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "यह रेस्तरां मालचा मार्ग में है यह लंबे समय से चल रहा है। चूंकि मैं इस क्षेत्र से परिचित हूं, इसलिए मुझे पता है कि यह लंबे समय से चल रहा है।”

    इसके बाद न्यायालय ने टिप्पणी की कि चूंकि प्रतिवादी रेस्तरां मालचा मार्ग क्षेत्र (अपने राजनयिक महत्व के लिए जाना जाता है) में चल रहा है इसलिए इसके लिए कुछ आधार होना चाहिए और इस प्रकार मुकदमे में समन जारी करने के लिए आगे बढ़ा।

    न्यायालय ने कहा,

    "वह इसे मालचा मार्ग में चला रहा है। इसके लिए कुछ आधार होना चाहिए हम उसे बुलाएंगे। हम संक्षिप्त नोटिस जारी करेंगे।"

    पिछले साल दिसंबर में एक समन्वय पीठ ने मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी। लिमिटेड को उसके पूर्व-फ्रैंचाइजी द्वारा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ़ मुकदमा दायर करना पड़ा, जो इसी तरह के व्यवसाय में लगे हुए हैं।

    कोर्ट ने एसआरएमजे बिजनेस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को मोती महल के चिह्नों के समान भ्रामक चिह्नों या किसी भी चिह्न का उपयोग करके किसी भी रेस्तरां और खानपान व्यवसाय का विज्ञापन, बिक्री, विपणन या प्रचार करने से रोक दिया था।

    टाइटल: मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम एमएस मोती महल डीलक्स

    Next Story