दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि केस में यूट्यूबर अजीत भारती को भेजा समन
Amir Ahmad
31 May 2025 12:49 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर और टिप्पणीकार अजीत भारती को द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन (TFI Media Pvt. Ltd.) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया।
जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव ने TFI मीडिया द्वारा दायर अंतरिम राहत याचिका पर भी नोटिस जारी किया और भारती से जवाब मांगा।
TFI मीडिया का आरोप है कि भारती द्वारा 22 और 23 मार्च को X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए ट्वीट मानहानिजनक हैं और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याचिका में इन दोनों ट्वीट्स को हटाने की मांग की गई।
TFI मीडिया की ओर से वकील ज.अनंत देहाद्रई ने दलील दी कि ये ट्वीट्स झूठे आरोपों पर आधारित हैं और मीडिया कंपनी को गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने शिष्टता से ट्वीट का जवाब देते हुए भारती से अपील की थी कि वे बेबुनियाद आरोप न लगाएं।
कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत की याचिका पर निर्णय प्रतिवादी (भारती) को नोटिस दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा।
यह मामला अब 7 जुलाई को दोबारा सुना जाएगा।
गौरतलब है कि भारती ने वह दोनों ट्वीट्स डिलीट कर दिए, जिन पर अंतरिम राहत की मांग की गई थी।
कोर्ट ने भारती को 30 दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की।

