Shraddha Walkar Murder: दिल्ली हाइकोर्ट ने तिहाड़ अधिकारियों को आरोपी आफताब पूनावाला को दिन में 8 घंटे और रात में एकांत कक्ष में बंद करने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

15 March 2024 10:52 AM GMT

  • Shraddha Walkar Murder: दिल्ली हाइकोर्ट ने तिहाड़ अधिकारियों को आरोपी आफताब पूनावाला को दिन में 8 घंटे और रात में एकांत कक्ष में बंद करने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह आरोपी आफताब पूनावाला को अन्य कैदियों की तरह दिन में 8 घंटे के लिए अनलॉक करें और रात के दौरान उसे एकांत कोठरी में रखें।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने पूनावाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश पारित किया।

    उनका मामला यह है कि उन्हें एकांत कारावास में रखा जा रहा और सुरक्षा की आड़ में दिन में केवल दो घंटे (सुबह और शाम को एक-एक घंटे) के लिए बाहर जाने की इजाजत है।

    पूनावाला के वकील ने कहा कि उन्हें पिछले साल मई से एकांत कारावास में रखा गया, जो सुनील बत्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है।

    उन्होंने कहा कि यदि किसी कैदी ने कोई जेल अपराध किया तो जेल अधिकारी उसे एकांत कारावास में रख सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि पूनावाला द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया और उसकी मानवीय सहभागिता वस्तुतः शून्य है।

    जेल अधिकारियों के अनुसार पूनावाला को पूरी सुरक्षा और निगरानी में रखा गया, क्योंकि पिछले साल जब उन्हें पेशी के लिए अदालत ले जाया जा रहा, तब उन पर हमला किया गया। दलील दी गई कि पूनावाला को खतरे और मामले की सार्वजनिक लोकप्रियता को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे एक डीएसपी भी उनके साथ तैनात किया जाता है।

    पिछले साल मार्च में ट्रायल कोर्ट ने जेल अधिकारियों को अदालत में पेशी के दौरान पूनावाला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    पूनावाला के वकील ने कहा कि दिन के समय उन्हें अन्य कैदियों की तरह खोला जा सकता है। हालांकि, रात के समय उसे एकान्त कोठरी में रखा जाता है।

    हालांकि एएससी (Criminal) संजय लाओ ने कहा कि खतरे की आशंका के मुताबिक दिन के समय भी पूनावाला पर हमला किया जा सकता है।

    हालांकि पूनावाला के अनुरोध पर विचार करते हुए अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें अन्य कैदियों की तरह लागू नियमों के अनुसार दिन में 8 घंटे के लिए अनलॉक किया जाए और रात के दौरान एकान्त सेल में रखा जाए।

    पूनावाला के खिलाफ पिछले साल मई में श्रद्धा वाकर की हत्या और सबूत गायब करने के आरोप तय किए गए। पूनावाला ने खुद को निर्दोष बताया और मामले में सुनवाई का दावा किया।

    आफताब पूनावाला ने कथित तौर पर 2022 में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी थी। आरोप है कि उसने उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया और टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया।

    केस टाइटल- आफताब अमीन पूनावाला बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार

    Next Story