धारा 153डी की मंजूरी देना महज औपचारिकता नहीं हो सकती, बल्कि इसमें उचित सोच-विचार को प्रतिबिंबित करना चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट
Amir Ahmad
25 May 2024 2:03 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने माना कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153डी के तहत मंजूरी देना महज औपचारिकता या प्राधिकरण द्वारा मुहर लगाना नहीं हो सकता, बल्कि इसमें उचित सोच-विचार को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि करदाता के मामले में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए एक ही मंजूरी दी गई।
आदेश में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि मसौदा मूल्यांकन आदेशों का पालन किया गया, स्वतंत्र मन से उनका अध्ययन तो दूर की बात है। पीठ ने कहा कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि संबंधित प्राधिकरण ने एक ही दिन में 43 मामलों के लिए मंजूरी दी, जो कि ITAT के निष्कर्षों से स्पष्ट है।
धारा 153डी के अनुसार संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा-153ए के खंड (बी) में निर्दिष्ट प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष या धारा-153बी की उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट मूल्यांकन वर्ष के संबंध में संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
तलाशी के अनुसरण में धारा 127 के तहत एक आदेश पारित किया गया, जिसके कारण मूल्यांकनकर्ता के मामले का केंद्रीकरण हो गया। मूल्यांकनकर्ता को धारा 153ए के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में करदाता ने अपनी आय घोषित करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल किया और धारा 143(1) के प्रावधानों के अनुसार उस पर कार्रवाई की गई। इसके बाद करदाता के मामले को जांच मूल्यांकन के लिए उठाया गया और धारा 143(2) के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया।
कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 153ए के साथ धारा 143(3) के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा करदाता की कुल कर योग्य आय निर्धारित की गई। एओ द्वारा किए गए परिवर्धन से व्यथित होकर करदाता ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की। CIT (A) ने करदाता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए AO द्वारा किए गए कुछ परिवर्धन को हटा दिया।
विभाग ने CIT (A) के आदेश के खिलाफ ITAR के समक्ष अपील की, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 153डी के तहत अनुमोदन त्रुटिपूर्ण और यांत्रिक प्रकृति का पाया गया। अनुक्रम के रूप में संपूर्ण खोज मूल्यांकन को अवैध घोषित किया गया।
विभाग ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी में कोई कमी नहीं है, इसलिए ITAT ने मूल्यांकन आदेश को अवैध घोषित करके गलती की है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि अनुमोदन उसी दिन दिया गया, जिस दिन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मसौदा मूल्यांकन आदेश भेजे गए, यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि अनुमोदन बिना किसी विचार के दिया गया। चूंकि अनुमोदन देने वाला प्राधिकरण शुरुआती दिनों से ही मूल्यांकन कार्यवाही में शामिल रहा है, इसलिए उसे उसी दिन अनुमोदन देने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
करदाता ने तर्क दिया कि सक्षम प्राधिकारी ने यांत्रिक तरीके से अनुमोदन दिया, क्योंकि कई निर्धारण वर्षों के लिए मसौदा मूल्यांकन आदेशों को उसी तारीख को मंजूरी दी गई, जिस दिन उन्हें भेजा गया, जो पूरी तरह से विचार के अभाव को दर्शाता है।
न्यायालय ने विभाग की अपील खारिज करते हुए कहा कि 30 दिसंबर, 2020 का अनुमोदन आदेश, जिसे करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि करदाता के मामले में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए एक ही अनुमोदन दिया गया।
केस टाइटल- आयकर आयुक्त -15 बनाम शिव कुमार नैयर