दिल्ली हाईकोर्ट ने संजू वर्मा की याचिका खारिज की, शमा मोहम्मद द्वारा दायर मानहानि केस जारी रहेगा

Amir Ahmad

16 Sept 2025 4:43 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने संजू वर्मा की याचिका खारिज की, शमा मोहम्मद द्वारा दायर मानहानि केस जारी रहेगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP प्रवक्ता संजू वर्मा द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। इस आवेदन में उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी।

    जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि मुकदमे को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। वहीं वर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे हैं, जिनकी जांच सुनवाई के दौरान की जानी चाहिए, न कि मुकदमे को खारिज करने के आधार पर।

    वर्मा ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि शमा मोहम्मद को मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह केरल की निवासी हैं, जबकि याचिका में उन्हें दिल्ली का निवासी बताया गया है। उन्होंने कहा कि याचिका में इस तरह की विसंगतियां अस्वीकार्य हैं।

    कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि याचिका को देखने से पता चलता है कि मानहानि का कारण 20 अगस्त को पैदा हुआ था, जब वर्मा ने एक टीवी शो में शमा मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक बयान दिए थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि शमा मोहम्मद दिल्ली की ही निवासी हैं। कोर्ट ने कहा कि उनके पास दिल्ली और केरल दोनों जगह निवास हो सकते हैं।

    याचिकाकर्ता ने अपने दिल्ली निवास को साबित करने के लिए दस्तावेज भी पेश किए हैं।

    जस्टिस कौरव ने यह भी कहा कि अदालत का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के लिए शुरुआती तौर पर सभी आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, क्योंकि शमा मोहम्मद ने दिल्ली में अपने निवास और अपनी प्रतिष्ठा को संभावित नुकसान का दावा किया।

    कोर्ट ने कहा कि अगर प्रतिवादी यह साबित करना चाहते हैं कि अधिकतम नुकसान कहीं और हुआ है, या याचिकाकर्ता वास्तव में दिल्ली के बाहर रहती हैं तो ऐसे तर्क मुकदमे के दौरान उठाए जा सकते हैं। इस चरण में अदालत पूरी तरह से सुनवाई शुरू नहीं कर सकती है।

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