संजय भंडारी की 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' के टैग के खिलाफ याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

Amir Ahmad

1 Aug 2025 2:50 PM IST

  • संजय भंडारी की भगोड़ा आर्थिक अपराधी के टैग के खिलाफ याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्रिटेन में रहने वाले हथियार सलाहकार संजय भंडारी की उस याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई तय की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है।

    जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भंडारी की उस अंतरिम याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट का 5 जुलाई का आदेश स्थगित करने की मांग की थी।

    कोर्ट आदेश सुरक्षित रखने जा रही थी तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अनुरोध किया कि इस मामले को मेरिट (यथार्थ आधारों) पर अंतिम रूप से निपटाया जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भी ED की ओर से पेश हुए। उन्होंने भी यही अनुरोध किया और कहा कि अंतरिम याचिका में जो तर्क दिए गए हैं। वह मामले के मूल तथ्यों को ही छूते हैं, इसलिए मामले को अंतिम रूप से निपटाया जाए।

    इस पर भंडारी के वकील ने तर्क दिया कि यदि मामले को मेरिट पर अंतिम रूप से निपटाना है तो ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित की जाए और भंडारी की संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई रोकी जाए। ट्रायल कोर्ट में यह मामला 2 अगस्त को सूचीबद्ध है।

    कोर्ट ने कहा कि यदि अपील में चुनौती दिए गए आदेश को रद्द किया गया तो संपत्ति की जब्ती भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

    जज ने कहा,

    "मैं 15 दिनों के भीतर फैसला सुनाऊंगी।”

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    “अंतिम और शेष दलीलों के लिए मामला 8 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाए।”

    साथ ही कहा,

    “यह स्पष्ट किया जाता है कि स्पेशल जज के समक्ष की गई कार्यवाही इस अपील के परिणाम के अधीन होगी। दोनों पक्ष अगली सुनवाई से पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें।”

    इस मामले को पहले जस्टिस गिरीश कथपालिया के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने कुछ प्रस्तुतियों के बाद खुद को सुनवाई से अलग कर लिया।

    ट्रायल कोर्ट (टीस हजारी कोर्ट) के जिला जज संजीव अग्रवाल ने यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि संजय भंडारी 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018' की धारा 12(1) के अंतर्गत भगोड़ा आर्थिक अपराधी हैं।

    ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा था कि भंडारी को भारत लाने का प्रयास भले ही विफल रहा हो, लेकिन इससे वह कानून के उल्लंघन से बच नहीं सकते।

    संजय भंडारी (63) वर्ष 2016 में भारत से फरार होकर लंदन चले गए। उसी वर्ष दिल्ली में आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके लगभग 21 करोड़ की संपत्तियां PMLA के तहत जब्त कर रखी हैं।

    फरवरी, 2017 में आयकर विभाग की चार्जशीट के आधार पर ED ने भंडारी और अन्य के खिलाफ PMLA के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।

    ED ने 2020 में भंडारी के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी जब उसके कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से कथित संबंधों की जांच शुरू हुई थी।

    2023 में ED ने एक अनुपूरक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि भंडारी ने वर्ष 2009 में लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित मकान खरीदा और उसे रॉबर्ट वाड्रा के निर्देशानुसार पुनर्निर्मित कराया, जिसकी धनराशि भी वाड्रा द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

    टाइटल: संजय भंडारी बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ED)

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