दिल्ली हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाने वाले SP मीडिया सेल का ट्वीट हटाने का आदेश दिया
Amir Ahmad
16 Aug 2024 5:59 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (SP) के मीडिया सेल द्वारा एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए ट्वीट को हटाने का आदेश दिया, जिसमें BJP IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर यौन दुराचार का आरोप लगाया गया था।
यह आदेश जस्टिस विकास महाजन ने पारित किया।
मालवीय का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट अरविंद नायर ने किया, जिन्होंने विवादित सामग्री को हटाने का निर्देश देने वाले अंतरिम आदेश के लिए दबाव डाला।
यह मुकदमा एडवोकेट सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से दायर किया गया।
यह विवाद पिछले महीने अयोध्या में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मद्देनजर पैदा हुआ था। बाद में उसकी मेडिकल जांच से पता चला कि वह गर्भवती थी।
03 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सभी आरोपियों का DNA टेस्ट करवाकर न्याय किया जाना चाहिए।
उसी दिन मालवीय ने पोस्ट के जवाब में ट्वीट किया कि आरोपियों में से समाजवादी पार्टी का नेता है और यादव से पूछा कि DNA टेस्ट से क्या साबित होगा।
मालवीय का कहना है कि उन्होंने यह ट्वीट हमले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए किया था, जो राष्ट्रीय आक्रोश और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।
मालवीय की पोस्ट के जवाब में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने 03 अगस्त को विवादित ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ सहित BJP के शीर्ष नेताओं ने मालवीय सहित बलात्कारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।
पोस्ट में मालवीय पर यौन दुराचार का भी आरोप लगाया गया।
मालवीय ने अपने मुकदमे में कहा है कि विवादित पोस्ट उन पर व्यक्तिगत हमला करने के इरादे से किया गया और लगाए गए आरोप अपमानजनक गंभीर और आपत्तिजनक हैं।
उन्होंने कहा कि आरोप उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए घातक हैं। खासकर उनके पेशेवर प्रोफ़ाइल के कारण सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए।
मुकदमे में कहा गया,
"बयान, जो निंदनीय, मनगढ़ंत और लापरवाह हैं, व्यापक रूप से प्रकाशित, प्रसारित और आम जनता द्वारा पढ़े गए, जिससे वादी की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है।"
केस टाइटल- अमित मालवीय बनाम समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और अन्य।