दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज टी. राजा के खिलाफ शिकायतों से संबंधित RTI जानकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

26 May 2025 5:32 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज टी. राजा के खिलाफ शिकायतों से संबंधित RTI जानकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 26 मई को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह जानकारी मांगी गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को पूर्व मद्रास हाईकोर्ट जज टी. राजा के खिलाफ भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

    जस्टिस सचिन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सीपीआईओ (Central Public Information Officer) से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की।

    यह याचिका पत्रकार और RTI कार्यकर्ता सौरव दास द्वारा दायर की गई। उनकी ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा।

    दास को 17 मई, 2023 को सीपीआईओ द्वारा यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया गया कि जानकारी उस प्रकार से संरक्षित नहीं है जैसा कि मांगा गया है। यह तर्क प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया।

    इसके बाद दास ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में अपील दायर की, जिसने मामला दोबारा सीपीआईओ को भेज दिया। लेकिन CPIO ने वही आधार देते हुए जानकारी फिर से देने से इनकार कर दिया।

    अब दास ने CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के CPIO को निर्देश दिया जाए कि वे उपलब्ध प्रारूप में जानकारी प्रदान करें, या फिर उन्हें मूल दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए।

    याचिका में कहा गया कि यह एक हां या नहीं प्रकार का प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है या नहीं, जिसके लिए किसी विशेष प्रारूप में जानकारी संरक्षित होने की आवश्यकता नहीं है।

    याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सार्वजनिक हित सर्वोपरि है और जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसी डड के खिलाफ कोई शिकायत की गई है या नहीं, कब की गई, और उस पर क्या कार्रवाई हुई।

    याचिका में कहा गया,

    “न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही हमारे लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए अनिवार्य है। प्रतिवादी ने यह नहीं माना कि याचिका में मांगी गई जानकारी संसद या राज्य विधायिका को नहीं रोकी जा सकती। इसलिए यह जानकारी जनता से भी नहीं छिपाई जा सकती।”

    सौरव दास द्वारा 25 अप्रैल, 2023 को दायर RTI आवेदन में निम्नलिखित जानकारी मांगी गई:

    1. एक्टिंग चीफ जस्टिस टी. राजा के संबंध में क्या कभी भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण से जुड़ी कोई शिकायत, पत्र या प्रतिनिधित्व के माध्यम से, भारत के चीफ जस्टिस, कोलेजियम, या सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हुई है?

    2. यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, और किस तिथि को?

    3. उन शिकायतों या पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई?

    17 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जन सूचना अधिकारी (PIO) ने उत्तर दिया जानकारी उस तरीके से संरक्षित नहीं है, जैसा मांगा गया।

    22 जून, 2023 को दायर प्रथम अपील को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया। इसके बाद 4 जुलाई 2023 को केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गई।

    केस टाइटल: सौरव दास बनाम सीपीआईओ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

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