लंबे समय से लंबित मामला मूल मुद्दों पर फैसला न होने की कमी पूरी नहीं कर सकता: दिल्ली हाइकोर्ट
Amir Ahmad
10 Jan 2026 6:35 PM IST

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि किसी दीवानी मुकदमे का लंबे समय से लंबित होना इस आधार पर मामले को पुनः निचली अदालत को भेजने से बचने का कारण नहीं बन सकता, यदि ट्रायल कोर्ट ने मूल और निर्णायक मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर कोई फैसला ही नहीं किया हो।
जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने एक संपत्ति विवाद से जुड़े दो नियमित द्वितीय अपीलों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। यह विवाद एक निजी पक्ष और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच था, जो तीन दशकों से अधिक समय से लंबित था। अपीलें प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती देती थीं, जिसमें मामले को पुनः ट्रायल कोर्ट भेजा गया।
हाइकोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत के रिमांड आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने स्वामित्व, कब्जे और निषेधाज्ञा के अधिकार जैसे मूल प्रश्नों पर कोई निर्णय नहीं दिया। अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने मुद्दों को समाप्त कर दिया और बिना किसी ठोस निष्कर्ष के वाद का निपटारा कर दिया, जिससे वस्तुतः मामले का गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं हुआ।
अपीलकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई कि चूंकि वाद 30 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए प्रथम अपीलीय अदालत को स्वयं ही विवाद का निपटारा करना चाहिए था। मामले को वापस भेजने से और देरी होगी। इस तर्क को खारिज करते हुए हाइकोर्ट ने कहा कि केवल समय बीत जाने से न्यायिक निर्णय की मूलभूत कमी दूर नहीं हो जाती।
अदालत ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने पक्षकारों के बीच वास्तविक विवादों पर कोई निर्णय ही नहीं किया हो तो ऐसे में मामले को पुनः सुनवाई के लिए वापस भेजने में प्रथम अपीलीय अदालत को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही मामला कई दशकों से लंबित क्यों न हो।
हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब ट्रायल कोर्ट पक्षकारों के मौलिक अधिकारों का निर्णय करने में पूरी तरह विफल रही हो, तब अपीलीय अदालत पर यह बाध्यता नहीं है कि वह स्वयं ही सभी मुद्दों पर फैसला करे। ऐसी स्थिति में विधि के अनुसार पूर्ण सुनवाई और गुण-दोष पर निर्णय आवश्यक है, भले ही इससे प्रक्रिया में कुछ और समय लगे।
अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा रिमांड की शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराया। अंततः हाइकोर्ट ने दोनों द्वितीय अपीलों को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह वाद का नए सिरे से गुण-दोष के आधार पर निर्णय करे।

