दिल्ली हाईकोर्ट: जस्टिस पी.के. कौरव ने नलिन कोहली की मानहानि याचिका की सुनवाई से खुद को अलग किया
Amir Ahmad
16 April 2025 1:23 PM IST

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट नलिन सत्यकाम कोहली ने बुधवार (16 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदी दैनिक दैनिक भास्कर के प्रकाशक डी.बी. कॉर्प लिमिटेड के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया।
यह मामला जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, जिन्होंने स्वयं को इस याचिका की सुनवाई से अलग कर लिया और आदेश दिया कि इसे कल (17 अप्रैल) किसी अन्य जज के समक्ष पेश किया जाए।
कोहली ने दैनिक भास्कर के अलावा उसके पत्रकारों, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) और कई अन्य व्यक्तियों को भी इस मानहानि मुकदमे में पक्ष बनाया।
इस याचिका में आरोप लगाया गया कि दैनिक भास्कर ने वीडियो और लेख प्रकाशित किया, जिसमें उसके रिपोर्टर्स द्वारा किए गए कथित स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर झूठे और निराधार दावे किए गए, जो कोहली को फर्जी समाचारों के निर्माण और प्रसार से जोड़ते हैं।
कोहली ने इस मुकदमे में 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की। कथित मानहानिपूर्ण सामग्री को हटाने तथा उसके पुनः प्रकाशन पर रोक लगाने की भी अपील की है। अंतरिम राहत के रूप में उन्होंने कंटेंट को तुरंत हटाने की मांग की।
कोहली का कहना है कि दैनिक भास्कर ने जो वीडियो और रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें उनके नाम और तस्वीर को झूठे आरोपों के साथ गैर-जिम्मेदाराना तरीके से जोड़ा गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है।
याचिका में एक विजय शर्मा नामक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने कथित रूप से दावा किया कि उसने कोहली के साथ मिलकर कांग्रेस नेताओं जैसे राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जी मीडिया कैंपेन चलाए।
कोहली का कहना है कि दैनिक भास्कर ने शर्मा द्वारा किए गए इन मानहानिपूर्ण, निराधार और सनसनीखेज आरोपों को बिना किसी सत्यापन के अपने समाचार पोर्टल और सोशल मीडिया (एक्स) पर प्रसारित किया।
याचिका में कहा गया,
"ये बयान न केवल पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं बल्कि इनका उद्देश्य याचिकाकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचाना है। इन बयानों का प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है।"
Case Title: NALIN SATYAKAM KOHLI v. D.B. CORP LIMITED & ORS